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पेपर लीक पर विवाद के बीच अब बिहार में ये परीक्षा हुई स्थगित...इस तारीख को होनी थी परीक्षा
पेपर लीक को लेकर सरकार की ओर से कानून बना दिया गया है. वहीं अभी कुछ दिन पहले विवादों में आई NEET UG के 1653 स्टूडेंट की परीक्षा एक बार फिर होने जा रही है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है. इस बीच अब जबकि पेपर लीक पर सरकार की ओर से कानून बनाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ऐसे में बिहार सरकार ने टीईटी की परीक्षा कुछ कारणों के चलते स्थगित कर दिया है. ये परीक्षा 26 और 28 जून को होनी थी.
क्या है पेपर के स्थगित किए जाने की वजह?
बिहार में किसी भी सरकारी टीचर को स्थाई होने के लिए TET (Teachers Eligibility Test) को पास करना बेहद जरूरी है. इसी परीक्षा को पास करने के बाद वो प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हायर सेकेंड्री कक्षाओं में पढ़ा सकता है. बिहार बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये बताया गया है कि फिलहाल इस परीक्षा को अनिवार्य परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित किया जा रहा है. बिहार बोर्ड की ओर से इसे लेकर कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है.
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यूजीसी नेट की परीक्षा भी की जा चुकी है कैंसिल
बिहार बोर्ड की ओर से ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिन पहले यूजीसी नेट की ओर से राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा को डार्क नेट पर पेपर लीक होने के कारण कैंसिल किया गया है. सबसे खास बात ये है कि इस परीक्षा से पहले नीट यूजी (NEET UG) की परीक्षा भी कैंसिल हो चुकी है. वहीं दूसरी ओर इससे पहले सामने आई NEET-UG की परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट काउंसिलिंग को कैंसिल करने से मना कर चुका है.
रविवार को होनी है NEET UG के छात्रों की परीक्षा
इससे पहले NEET UG की परीक्षा में जिन 6 सेंटरों पर पेपर में देरी हुई थी ऐसे 1653 स्टूडेंट की परीक्षा कल फिर से होने जा रही है. NTA का कहना है कि वो 30 जून तक इसका रिजल्ट भी जारी कर देगा. सबसे गौरतलब है कि 4 जुलाई से देश के सभी बड़े मेडिकल संस्थानों के लिए काउंसिलिंग होनी है. ऐसे में NTA अगर 30 जून तक रिजल्ट जारी करता है तो सभी छात्र इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे. वहीं सरकार की ओर से देर रात पेपर लीक में शामिल होने वाले लोगों के लिए कानून का प्रावधान कर दिया गया है. ऐसे लोगों को 3 से पांच साल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना देना होगा.
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