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Paracetamol समेत 84 दवाओं की कीमतें हुईं फिक्स, इससे ज्यादा नहीं दें पैसे
नोटिफिकेशन के अनुसार, पैरासिटामोल और कैफीन की कीमत 2.88 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्ली: NPPA (National Pharmaceutical Pricing Authority) ने पैरासीटामोल समेत 84 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतें फिक्स कर दी हैं, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी. खुदरा कीमतें फिक्स होने के बाद अब आपसे कोई भी फिक्स कीमतों से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता.
84 दवाओं की खुदरा कीमतें फिक्स
जिन 84 दवाओं की खुदरा कीमतें फिक्स की गई हैं, उनमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेसर, सिरदर्द जैसी बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं. इसके अलावा इस लिस्ट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने वाली दवाओं के नाम भी शामिल हैं. अब फार्मा कंपनियां अपनी मर्जी से दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ा पाएंगी. इस फैसले के बाद ग्राहकों को सस्ती दरों पर दवाएं मिलेंगी.
पावर्स का यूज
NPPA ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 द्वारा मिली पावर्स का प्रयोग करते हुए दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गई हैं.
पैरासिटामोल और कैफीन की कीमत फिक्स
नोटिफिकेशन के अनुसार, पैरासिटामोल और कैफीन की कीमत 2.88 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है. वहीं, अब रोसुवास्टेटिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल के लिए आपसे कोई 13.91 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकता. वोग्लिबोस और (एसआर) मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक टैबलेट की कीमत 10.47 रुपये होगी. इस कीमत में GST शामिल नहीं है.
NPPA का काम
सरकार ने एक नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स बनाई है. इस लिस्ट में सरकार ने उन दवाओं को शामिल किया है, जो जीवन बचाने के लिए जरूरी हैं. फार्मा कंपनियां इन दवाओं कीमतें अपनी मर्जी से न बढ़ाएं, इसकी देखरेख के लिए सरकार ने NPPA का गठन किया है. इन दवाओं की कीमतें NPPA द्वारा निर्धारित की जाती हैं. आम लोगों की जरूरत के हिसाब से NPPA इन दवाओं की कीमतें निर्धारित करती हैं. फार्मा कंपनियों की मनमानी इस लिस्ट में शामिल दवाओं पर नहीं चलती. जो NPPA कहता है, दवा कंपनियों को वही दर निर्धारित करनी पड़ती है.
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