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अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं जल्‍दी करें अपना ITR दाखिल, आज है आखिरी तारीख

आज सिर्फ इस साल के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख नहीं है, बल्कि आपने रिटर्न फाइल कर दी है और आप उसमें कोई गलती कर बैठे है तो उसे भी सुधार सकते हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

अगर आपने अभी तक इस साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आज उसके लिए आखिरी मौका है. अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है और उसमें किसी तरह की गलती हो गई है तो उसे सुधारने का भी आज आखिरी मौका है. आप आज रात रात तक अपना ITR दाखिल कर सकते हैं.  अगर यह डेडलाइन भी मिस होती है तो इसके बाद उसे अपडेटेड ITR ही फाइल करना होगा, जिस पर पेनल्टी इंपोज हो चुकी होगी. अगर आप आने वाले साल में किसी तरह की पेनल्‍टी का सामना नहीं करना चाहते हैं तो आप आज रात तक अपना ITR दाखिल कर दें और उसके बाद आप नए साल का जश्‍न को दोगुनी खुशी से मना सकते हैं.   

31 दिसंबर है आखिरी तारीख

वर्ष 2021-22 के ITR को फाइल करने के लिए सरकार ने इस साल 31 जुलाई 2022 तक का समय दिया था. इस समय को कई बार बढ़ाया जा चुका है.  लेकिन अब जबकि साल खत्म होने जा रहा है तो ऐसे में आपके पास 21-22 का ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका है.  इससे पहले कि आप नए साल के जश्‍न में जाएं उससे पहले बेहतर ये होगा कि आप पेनल्टी से बचने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक अपना ITR फाइल कर दें. 

गलती सुधारने का भी है मौका

अगर आपने 25 जुलाई 2022 से पहले अपना इनकम टैक्स फाइल कर दिया है और आपने उसमें किसी तरह की मिस्टेक कर दी है तो आपके पास उस गलती को सुधारने का भी यह आखिरी मौका है.  आप उसके लिए वर्ष 2021-22 रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकते हैं.

बिलेटेड ITR को कैसे फाइल करें

बिलेटेड ITR को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 4 के अंतर्गत फाइल किया जाता है.  फाइल करने का तरीका भी ठीक वही है जो 31 जुलाई 2022 से पहले अपनी ITR को फाइल करने का तरीका था. किसी भी व्यक्ति को ITR फाइल करते वक्त दो चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है. अपने फॉर्म में सेक्शन 139- 4 को सेलेक्ट करें और उस पर जितनी भी पेनल्टी या पेनल्टी इंटरेस्ट और ड्यूटी एक्स हो उसका भुगतान करें.

आखिर कितनी है पेनल्टी

इनकम टैक्स की सेक्शन 24 के तहत अपना टैक्स फाइल करने पर जिसे बिलेटेड ITR भी कहा जाता है उस पर ₹5000 की पेनल्टी लगाई जाती है, हालांकि ₹50,0000 तक आय वाले लोगों के लिए यह पेनल्टी सिर्फ ₹1000 की होती है. बिलेटेड ITR को फाइल करने की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले इस जुर्माने का भुगतान जरूर करें. अगर आपका किसी तरह का बकाया है तो उस पर आपको जुर्माना देना होता है. अगर आप बिलेटेड ITR को फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सेक्शन 139-5 जरूर सिलेक्ट किया गया हो और अगर आप रिवाइज्ड ITR फाइल कर रहे हैं. अपना ओरिजिनल ITR नंबर अपने पास जरूर रखें.

क्या होगा अगर आपने नहीं फाइल किया बिलेटेड ITR

अगर आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल करना मिस कर जाते हैं तो ऐसे में आपके पास अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का मौका होगा. केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 के बजट में इसकी घोषणा की थी. लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत कोई भी इंडिविजुअल अपडेटेड ITR नहीं फाइल कर सकता. अगर किसी व्यक्ति ने पहले अपनी इनकम घोषित नहीं की है तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है.


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