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साइबर फ्रॉड पर सख्त हुआ SEBI, निवेशकों को खास नंबर सीरीज के इस्तेमाल का दिया निर्देश
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सभी रेगुलेटेड या रजिस्टर्ड एंटिटीज को खास नंबर सीरीज के इस्तेमाल का निर्देश दिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन (Investor Protection) को बढ़ावा देने और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के इरादे से मंगलवार को सभी विनियमित एवं पंजीकृत इकाइयों को अपने मौजूदा ग्राहकों से संपर्क के लिए ‘1600’ फोन नंबर सीरीज का ही इस्तेमाल करने का निर्देश दिया. इस निर्देश के जरिये सेबी निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ाना चाहता है.
‘1600’ नंबर सीरीज का करें इस्तेमाल
अक्सर धोखाधड़ी करने वाले संस्थान अपनी पहचान छुपाने के लिए सामान्य 10 अंक वाले नंबर का इस्तेमाल करते हैं. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बयान में कहा कि ‘1600’ नंबर सीरीज को अपनाने से निवेशक आसानी से यह पहचान सकेंगे कि उनकी कॉल या संदेश सेबी-विनियमित संस्थाओं से आ रहा है. ऐसा होने से निवेशकों के वित्तीय घोटालों में फंसने की संभावना कम हो जाएगी.
सेबी ने कहा, सभी विनियमित/पंजीकृत इकाइयों को सलाह दी जाती है कि वे विशेष रूप से अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए सेवा और लेनदेन संबंधी फोन कॉल के लिए केवल ‘1600’ फोन नंबर शृंखला का इस्तेमाल करें.
फ्रॉड कम्युनिकेशन रिसीव होने पर क्या करें?
सेबी ने सभी एंटिटीज को गाइडलाइन्स का पालन करने के अलावा निवेशकों से अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन (UCC) की ओर से किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों को रिपोर्ट करने के तरीके भी सुझाए हैं. रिपोर्ट करने के लिए लोगों को बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा-
• स्पैम या UCC कॉल मिलने की स्थिति में अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के एप्लीकेशन या वेबसाइट (जैसे- एयरटेल, जियो, वीआई, एमटीएनएल, बीएसएनएल) के जरिये डू-नॉट डिस्टर्ब (DNA) एक्टिव करने के लिए रिक्वेस्ट डालें. इससे इतर, ट्राई डीएनडी ऐप का इस्तेमाल और 1909 पर कॉल या एसएमएस भी कर सकते हैं.
• इसके अलावा सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्यूनिकेशन रिसीव होने की स्थिति में टेलीकॉम डिपार्टमेंट के संचार साथी प्लेटफॉर्म पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं.
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