इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR के सत्यापन की समय सीमा घटा दी है. पहले रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर ITR को वेरीफाई करवाया जा सकता था, लेकिन अब यह घटकर 30 दिन हो गया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago


इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 31 जुलाई थी. अब जुर्माने के साथ रिटर्न भरा जा सकता है.

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आज 1 अगस्त से कई बदलाव हुए हैं, जो आपकी जेब पर असर डालेंगे. इन बदलावों को समझ लीजिए, ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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ITR दाखिल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई भी करना होता है, वरना ये माना जाता है कि आपने ITR नहीं भरा है. ई-वेरिफिकेशन को लेकर CBDT ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है.

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रात 12 बजे से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जुर्माने से बचा जा सकता है. हालांकि उससे पहले ही लोगों को अपना रिटर्न फाइल करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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हालांकि अभी भी बहुत सारे टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न को फाइल नहीं किया है.

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Income Tax Return filling last date: सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार छूट नहीं दी जाएगी. यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी

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पति ओम प्रकाश जिंदल की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद सावित्री जिंदल ने ही कारोबार संभाला.

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