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HRA पर चाहिए टैक्स छूट, तो संभालकर रखें ये 4 डॉक्युमेंट

HRA पर टैक्स छूट चाहते हैं तो आपको उससे जुड़े 4 डॉक्युमेंट अपने पास संभालकर रखने होंगे. वरना आप आयकर विभाग (Income Tax) की कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

नौकरीपेशा लोगों की सैलरी स्लिप (Salary Slip) में हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance-HRA) सबसे अहम हिस्सा होता है. आयकर विभाग (Income Tax) बचाने के लिए अधिकतर लोग अपने किराए के घर के लिए दिए गए रेंट पर एचआरए क्लेम करते हैं. हालांकि, कुछ लोग इसमें फर्जीवाड़ा भी करते हैं, जिसके चलते शक होने पर आयकर विभाग उन्हें नोटिस भेज देता है. हो सकता है कि आपके पास भी ऐसा कोई नोटिस आ जाए, ऐसे में आपके पास रेंट से जुड़े डॉक्युमेंट होने जरूरी हैं, वरना आप आयकर विभाग की कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं. तो आइए जानते हैं ये डॉक्युमेंट्स कौन-कौन से हैं?

1. वैलिड रेंट एग्रीमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए
अगर आप किसी किराए के घर में रहते हैं, तो आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है. यानी आपको अपने मकान मालिक के साथ एक रेंट एग्रीमेंट करना जरूरी है. साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए रेंट एग्रीमेंट आयकर नियमों के तहत ही हो. जैसे अगर आपका मंथली रेंट 50 हजार रुपये से अधिक है, तो उसमें से टीडीएस काटा जाना जरूरी है. रेंट एग्रीमेंट में ये होना चाहिए कि रेंट पर टीडीएस कटेगा या नहीं और कैसे कटेगा. इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार दोनों की सभी बेसिक डीटेल होनी चाहिए. साथ ही दोनों की पैन डीटेल भी होनी चाहिए.

2. मकान मालिक का पैन नंबर जरूर लें
आईटीआर फाइल करते समय या कंपनी में एचआरए क्लेम करने के दौरान आपको मकान मालिक के पैन (PAN) की जरूरत पड़ती है. इसी से आयकर विभाग को ये पता चलता है कि आपने जो रेंट चुकाया है, वह असल में किसे मिला है. अगर आप कैश में भी रेंट चुकाते हैं तो भी आपको मकान मालिक का पैन देना जरूरी है, वरना आपको टैक्स बेनेफिट कम मिलेगा. बता दें, अगर आपका कुल रेंट 1 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको मकान मालिक का पैन देना जरूरी है, वरना आप एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे. ध्यान रहे कि यह पैन सही होना चाहिए. इन दिनों आयकर विभाग जिन लोगों को नोटिस भेज रहा है, उन्होंने गलत पैन डाला हुआ था. 

3. रेंट रिसीप्ट जरूर लें
एचआरए क्लेम करने के लिए आपके पास रेंट रिसीप्ट भी होनी जरूरी है. यानी आपको अपने मकान मालिक को रेंट देने की रिसीप्ट भी संभाल कर रखनी होगी. रेंट रिसीप्ट से ही यह साबित होता है कि आपने वाकई मकान मालिक को घर का किराया चुकाया है. एचआरए क्लेम करते वक्त आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ-साथ रेंट रिसीप्ट भी जमा करनी होती है.

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4. रेंट भुगतान की स्टेटमेंट भी रखें
वैसे तो कोई भी आपको रेंट भुगतान करने के तरीके के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन अगर किसी कनफ्यूजन की वजह से आपको आयकर विभाग का नोटिस आता है तो आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है. अगर आप कैश में भुगतान करते हैं तो आप यह सबूत नहीं दे पाएंगे. ऐसे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेंट हमेशा ऑनलाइन तरीके से चुकाना चाहिए जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड ताकि आपके पास रेंट चुकाने का पक्का सबूत हो. 

 


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