देश में पहली बार इस राज्‍य ने बनेगा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून, ये होगा अनिवार्य 

मंगलवार को जैसे ही मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने इस बिल को सदन में पेश किया तो उसी के साथ भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के साथ सभी विधायकों ने इसका स्‍वागत किया.

Last Modified:
Tuesday, 06 February, 2024
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समान नागरिक संहिता का कानून पेश करने के साथ ही उत्‍तराखंड देश का पहला ऐसा राज्‍य बन गया है जिसने लिव इन रिलेशनसिप को लेकर कानून बना दिया है. अब उत्‍तराखंड में अनुसूचित जनजाति को छोड़कर कोई भी महिला और पुरुष लिव इन रिलेशनसिप में रहते हैं तो उसे रजिस्‍ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. अगर उन्‍होंने ऐसा नहीं किया तो उन्‍हें इसके लिए सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. 

मंगलवार को विधानसभा में रखा गया विधेयक 
मंगलवार को उत्‍तराखंड की विधानसभा में यूसीसी का कानून रखे जाने के साथ ही भारत का अकेला राज्‍य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता का कानून सदन में रखा जा चुका है. विशेषतौर पर महिला अधिकारों की बात करने वाला ये समान नागरिक संहिता का कानून कहता है कि अब यहां लिव इन रिलेशनसिप को एक महीने के भीतर रजिस्‍टर कराना होगा. इसे भी रजिस्‍ट्रार के वहां रजिस्‍टर किया जा सकेगा. ऐसा ना करने वालों के खिलाफ 3 साल की जा का प्रावधान किया गया है. विधेयक ये भी कहता है कि अगर इसके रजिस्‍ट्रेशन में गलत जानकारी दी गई तो उस पर भी सजा दी जाएगी. ये कानून राज्‍य में और राज्‍य से बाहर रहने वाले सभी लोगों पर लागू होता है.   

नारेबाजी के साथ सीएम ने पेश किया बिल 
मंगलवार को जैसे ही मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने इस बिल को सदन में पेश किया तो उसी के साथ भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के साथ सभी विधायकों ने इसका स्‍वागत किया. हालांकि विपक्ष इससे खासा असंतुष्‍ट नजर आया उसका कहना है कि उसे इसके अध्‍ययन के लिए पर्याप्‍त समय नहीं दिया गया. बिल ये भी कहता है कि अगर कोई बिना रजिस्‍ट्रेशन के एक महीने या उससे ज्‍यादा समय तक रहता है तो उसे तीन साल की सजा या 10 हजार रुपये की पैनल्‍टी लगाई जाएगी. 

क्‍या ऐसी महिलाओं को मिलेगा गुजारा भत्‍ता 
इस कानून में ये व्‍यवस्‍था की गई है कि अगर लिव इन रिलेशनसिप में रहने वाला आदमी महिला को छोड़ देता है तो वो महिला उससे गुजारा भत्‍ता पाने की हकदार होगी. इसके लिए वो उस क्षेत्र की अदालत में याचिका दायर कर सकती है जिस क्षेत्र में वो अंतिम बार रह रहे थे. इस बिल में कहा गया है कि नाबालिग से जुड़ी धोखाधड़ी और रिश्‍ते इसमें पंजीकृत नहीं किए जाएंगे. यह कानून अधिसूचित होने के बाद इसे अपनाने वाला पहला राज्‍य बन जाएगा. 

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