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Zee-Sony Merger को लेकर NCLAT से आई बड़ी खबर, अब क्या होगा आगे?
एक्सिस फाइनेंस और IDBI बैंक ने जी-सोनी मर्जर पर रोक के लिए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
जी-सोनी मर्जर (Zee-Sony Merger) को लेकर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) से एक बड़ी खबर आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, NCLAT ने इस मर्जर पर रोक लगाने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. हालांकि, ट्रिब्यूनल ने याचिका पर नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी का दिन निर्धारित किया है. Axis Finance और IDBI बैंक ने 10 बिलियन डॉलर की दिग्गज मीडिया कंपनी बनाने के इस मर्जर पर रोक के लिए NCLAT का दरवाजा खटखटाया था.
रोक के लिए कर्ज का दिया हवाला
याचिका पर सुनवाई के दौरान, आईडीबीआई बैंक की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने तर्क दिया कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) ने Essel एंटिटी को दिए गए कर्ज के लिए गारंटी दी थी और यदि मर्जर होता है, तो बैंक कर्ज की वसूली नहीं कर पाएगा. इसलिए मर्जर की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. वहीं ZEEL की तरफ से पेश वकीलों ने कहा कि मर्जर पर रोक का कोई आधार नहीं है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून के अनुसार एक्सिस फाइनेंस और IDBI बैंक इसके खिलाफ याचिका दायर करने का अधिकार ही नहीं रखते.
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NCLT के फैसले को दी है चुनौती
एनसीएलएटी ने कहा कि चूंकि ये मर्जर अदालत के आदेशों के अधीन है, लेकिन वे मेरिट के आधार पर मामले की सुनवाई किए बिना इस पर रोक नहीं लगा सकते. इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई को 8 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया. बता दें कि ZEEL के लेंडर्स आईडीबीआई बैंक और एक्सिस फाइनेंस ने Zee एंटरटेनमेंट के कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया) के साथ विलय के खिलाफ याचिका दायर की थी. दोनों ने मर्जर को मंजूरी देने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ के 10 अगस्त, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी. 31 अक्टूबर को आखिरी सुनवाई के दौरान NCLAT ने मामले को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक भूषण की अध्यक्षता वाले पैनल में स्थानांतरित कर दिया था.
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