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सरकार को इस नियुक्ति से दूर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फाइल की PIL
सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका उस समय में दायर हुई है जब एक दिन पहले ही चुनाव आयुक्त अरूण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. अरुण गोयल का कार्यकाल दिसंबर 2024 तक था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन से सरकार को दूर रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल की गई है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि धारा 7 और 8 का इस्तेमाल करते हुए सरकार को इन नियुक्ति से हटाया जाए.
आखिर क्या है ये पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर किया है. इस याचिका में अरुप बरनवाल फैसले को आधार बनाया गया है और कहा गया है कि उसी अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें CJI को इस पैनल से हटाने के फैसले को बदलने की दरख्वास्त की गई है. कांग्रेस नेता की सुप्रीम कोर्ट में दायर ये याचिका तब सामने आई है जब एक दिन पहले ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है.
चुनाव आयुक्त के पैनल में होते हैं तीन सदस्य
चुनाव आयोग में तीन चुनाव आयुक्त होते हैं. इनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जबकि दूसरे दो चुनाव आयुक्त होते हैं. एक चुनाव आयुक्त पहले से ही नहीं है लेकिन अब दूसरे अरुण गोयल ने भी इस्तीफा दे दिया है.अब सरकार को दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी पड़ेगी. माना जा रहा है कि सरकार 15 मार्च तक दोनों की नियुक्ति कर सकती है.वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका पर कोर्ट कब सुनवाई करती है ये देखने वाली बात होगी.
जल्द से जल्द हो सकती है नियुक्ति
मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि सरकार इस बार जल्द से जल्द इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है. सरकार जल्द ही नेता विपक्ष और पीएम की ओर से मनोनीत मंत्री के साथ इस मामले पर चर्चा कर सकती है. गौरतलब है कि इससे पहले पिछली बार अरुण गोयल की नियुक्ति जिस तेजी से हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा तंज किया था. कोर्ट ने कहा था कि अब कौन सा आसमान टूट पड़ा है जो सरकार बिजली की रफ्तार से काम कर रही है.
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