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केजरीवाल को राहत मिली पर रिहाई नहीं, जेल से कब बाहर आ सकते हैं दिल्ली के CM? 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED की गिरफ़्तारी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. हालांकि इस 'सुप्रीम'राहत के बावजूद उनकी जेल से  रिहाई नहीं होगी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ED वाले मामले में तुरंत रिहा करने के आदेश दिया है. लेकिन केजरीवाल की मुश्किल यह है कि सीबीआई भी उन्हें शराब कांड में गिरफ्तार कर चुकी है. तो जब तक सीबीआई वाले मामले में भी उन्हें जमानत नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को केजरीवाल क लिए बड़ी राहत माना जा रहा ही. वहीं, आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत करार दिया है

सुरक्षित रखा था फैसला
अरविंद केजरीवाल ने  ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल थी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज यानी 12 जुलाई को अदालत ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. साथ ही  कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच यानी तीन जजों की पीठ को भेज दिया. अब तीन जजों की बेंच यह तय करेगी कि ED की गिरफ़्तारी सही थी या नहीं.  केजरीवाल के वकीलों ने बताया कि जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक दिल्ली के सीएम अंतरिम जमानत पर रहेंगे. 

केजरीवाल पर छोड़ा निर्णय 
सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा है कि केजरीवाल पहले ही काफी दिन जेल में रह चुके हैं, इसलिए ईडी मामले में उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा. साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 'जेल से सरकार' चलाने के निर्णय पूरी तरह से केजरीवाल पर है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल एक निर्वाचित नेता हैं और यह निर्णय उन्हें ही लेना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं. गौरतलब है कि इससे पहले हाई कोर्ट भी केजरीवाल को CM पद से हटाये जाने संबंधी याचिकाओं को खारिज कर चुका है.

HC 17 को करेगा सुनवाई
सीबीआई ने पिछले महीने ही अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था. केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने पहले अदालत से केजरीवाल से पूछताछ की अनुमति मांगी फिर वहीं उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था . सीबीआई ने अदालत को बताया था कि उसे केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों करना पड़ पड़ा. जांच एजेंसी ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने विवादित नई शराब नीति को मंजूरी दी. दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में कुछ खास लोगों को लाभ देने के लिए संशोधन किए गए. शराब के थोक विक्रेताओं के लिए प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया. केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ़्तारी को भी चुनौती दी है, जिस पर हाई कोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई करेगा. लिहाजा, सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ सकेंगे. 

90 दिनों से हैं जेल में 
सुप्रीम कोर्ट ने आज ED की गिरफ़्तारी पर केजरीवाल को राहत देते हुए कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रहे हैं. साथ ही केस को बड़ी बेंच को भेज दिया गया है. यह जीवन के अधिकार का सवाल है और चूंकि मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, इसलिए हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं. उधर, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसे सत्य की जीत करार दिया है.
 


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