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दिल्ली हाईकोर्ट ने Google और X (एक्स) को दिया बड़ा निर्देश, इस मामले में जारी किया आदेश

अंजलि बिरला की तरफ दाखिल मुकदमे में कहा गया कि सोशल मीडिया के जरिए जानबूझकर झूठी और अपमानजनक जानकारी फैलाने का इरादा है, जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘X’ और ‘Google’ को निर्देश दिया है कि वे इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस (IRPS) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाएं. जस्टिस नवीन चावला ने मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए अज्ञात पक्षों को याचिकाकर्ता अंजलि बिरला के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट करने, प्रसारित करने, सर्कुलेट करने, ट्वीट करने या रीट्वीट करने से भी रोक दिया. कोर्ट ने इस मामले में ‘एक्स’, ‘गूगल’, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया है.

मानहानि केस में कोर्ट ने दिया आदेश

हाई कोर्ट ने अंजलि की ओर से दायर मानहानि मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. इसी में दाखिल अर्जी में अंजलि ने सोशल मीडिया पर उन पोस्ट को हटाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण पहले ही अटेंप्ट में UPSC एग्जाम पास कर लिया और IAS अधिकारी बन गईं. अंजलि के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम (SSE) दिए थे और उनका चुनाव 2019 की में हुआ था. वह IRPS अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुईं.

2019 में पास की थी UPSC परीक्षा

अपनी याचिका में, अंजलि बिरला ने दावा किया कि अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे थे और सार्वजनिक कार्यालय में उनकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे. अंजलि बिरला ने उनके बारे में भ्रामक और झूठी जानकारी के प्रसार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ डाले गए पोस्ट को हटाने की मांग की है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि ने 2019 में यूपीएससी परीक्षा दी थी. पिछले साल 2023 में उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की। वह आईआरपीएस अधिकारी हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अंजलि एक आईएएस अधिकारी हैं.
 


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