होम / बिजनेस / TRAI ने क्वालिटी स्टैंडर्ड के नए नियम किए जारी, ग्राहकों को ऐसे मिलेगा फायदा
TRAI ने क्वालिटी स्टैंडर्ड के नए नियम किए जारी, ग्राहकों को ऐसे मिलेगा फायदा
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर नए नियम जारी किए हैं. अब टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क क्वालिटी स्टैंडर्ड पूरा न कर पाने पर डबल जुर्माना भरना पड़ेगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
हाल में टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ में इजाफा कर आम लोगों को बड़ा झटका दे दिया है. वहीं, अब ठीक एक महीने बाद टेलीकॉम रेगुलेटर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर दी है. दरअसल, ट्राई ने नई सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड को जारी किया है, ऐसे में अब अगर कोई टेलीकॉम कंपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती है, तो उसे डबल जुर्माना भरना पड़ेगा. तो आइए जानते हैं इस नए नियम से ग्राहकों को कैसे फायदा होगा?
नेटवर्क सर्विस बाधित रही तो ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा
मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी के करीब एक महीने के बाद टेलीकॉम रेगुलेटर एक्शन में आ गया है. ट्राई द्वारा जारी क्वालिटी स्टैंडर्ड के नए नियम के तहत किसी भी टेलीकॉम कंपनी की सर्विस 24 घंटे से ज्यादा बाधित रहती है या नेटवर्क नहीं आते हैं, तो उसे ग्राहक को मुआवजा देना होगा.
जुर्माना भी हुआ डबल
इसके अलावा ट्राई ने नए नियमों के तहत प्रत्येक क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करने में विफल रहने पर टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक राशि को डबल कर दिया है. संशोधित नियम ‘पहुंच (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा गुणवत्ता मानक विनियम 2024’ के तहत नियम उल्लंघन के विभिन्न पैमानों के लिए 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये की श्रेणीबद्ध जुर्माना प्रणाली शुरू की है. नए मानदंड तीन अलग-अलग विनियमों – बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं, और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता का स्थान लेते हैं.
पोस्टपेड ग्राहकों को बिल में छूट, प्रीपेड के लिए अतिरिक्त वैलिडिटी
नए नियमों के अनुसार अगर किसी जिले में नेटवर्क बाधित होने की स्थिति में टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पोस्टपेड ग्राहकों को अगले बिल में छूट देनी होगी, जबकि प्रीपेड ग्राहकों के लिए कनेक्शन की वैधता बढ़ानी होगी. ट्राई ने कहा कि यदि कोई ऐसी नेटवर्क गतिरोध 24 घंटे से अधिक समय तक जारी रहता है, तो सेवा प्रोवाइडर अगले बिल में उस जिले के रजिस्टर्ड ग्राहकों को छूट देगा.
केवल प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत
किराये में छूट या वैधता के विस्तार की गणना के लिए कैलेंडर दिवस में 12 घंटे से अधिक की नेटवर्क बाधा अवधि को पूर्ण एक दिन के रूप में गिनेगा. हालांकि, प्राकृतिक आपदा के कारण दूरसंचार सेवाएं बाधित होने की स्थिति में यह राहत नहीं मिलेगी.
टैग्स