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Subrata Roy के निधन के बाद Sahara से जुड़े मामले का क्या होगा? SEBI प्रमुख ने कही ये बात
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का मंगलवार को निधन हो गया है. वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
सहारा ग्रुप (Sahara Group) के चेयरमैन सुब्रत रॉय के निधन के बाद सहारा से जुड़े मामले पर SEBI का रुख क्या होगा? बाजार नियामक सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने स्पष्ट किया है कि सहारा ग्रुप के खिलाफ मामला जारी रहेगा. फिक्की के एक कार्यक्रम में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने कहा कि सेबी के लिए यह मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा. उन्होंने आगे कहा कि चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं, मामला जारी रहेगा. बता दें कि सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का मंगलवार को निधन हो गया था.
SEBI को मिली थीं खामियां
30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी ने आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) के लिए SEBI के पास ज़रूरी दस्तावेज दाखिल किए थे, यहीं से सहारा और सुब्रत रॉय के पतन की कहानी शुरू हुई थी. दस्तावेजों की जांच में SEBI को रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों की फंड जुटाने की प्रक्रिया में खामियां मिलीं. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. माधबी पुरी बुच ने स्पष्ट किया कि सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी सहारा ग्रुप के खिलाफ मामला जारी रहेगा.
घबराएं नहीं निवेशक
सुब्रत रॉय के जाने के बाद सहारा के निवेशकों के मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि उनके पैसों का क्या होगा. लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि सुब्रत रॉय सहारा के निधन से रिफंड की प्रक्रिय प्रभावित नहीं होगी. केंद्र सरकार ने हाल ही में सहारा के निवेशकों को उनका अटका पैसा वापस दिलाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसकी मदद से निवेशकों को उनकी निवेश राशि वापस लौटाई जा रही है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सहाराश्री की मौत से इस रिफंड प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यानी निवेशकों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा निवेशकों को राहत देते हुए उनके पैसे ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया था. कोर्ट के फैसलों के लाभ करीब 3 करोड़ निवेशकों को मिलेगा. अदालत के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने कुछ वक्त पहले सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ लॉन्च किया था.
इस तरह करें आवेदन
सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाखों निवेशकों का पैसा अटका है. यदि आप भी इन निवेशकों में शामिल हैं, तो 'सहारा रिफंड पोर्टल' के जरिए रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. रिफंड के लिए निवेशकों को केवल ऑनलाइन ही क्लेम करना होगा. इसके लिए जरूरी कागजात और रसीद अपलोड करनी होगी. वैरिफिकेशन के बाद निवेशकों को उनका पैसा मिल जाएगा. सरकार निवेशकों को किश्तों में पैसा वापस कर रही है
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