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Spicejet का पलटवार, KAL एयरवेज के 1,323 करोड़ के दावे को किया खारिज, बताया गैरकानूनी
शेयर बाजारों को भेजी सूचना में स्पाइसजेट ने कहा कि वह केएएल एयरवेज और मारन द्वारा 1,323 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग को सिरे से खारिज करती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
KAL एयरवेज और कलानिधि मारन के 1,323 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे के दावे को स्पाइसजेट ने निराधार और कानूनी रूप से गलत बताया है. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में स्पाइसजेट ने कहा कि वह केएएल एयरवेज और मारन द्वारा 1,323 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग को सिरे से खारिज करती है. एयरलाइन ने मंगलवार को फाइलिंग में कहा कि ये दावे न केवल कानूनी रूप से आधारहीन हैं, बल्कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले खारिज किए गए दावों के प्रतिशोध में किए गए हैं.
मुआवजे की मांग को किया खारिज
स्पाइसजेट ने कहा कि KAL एयरवेज और मारन ने शुरुआत में मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे की मांग की. इस दावे की गहन जांच की गई और बाद में उच्चतम न्यायालय के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक पीठ ने इसे खारिज कर दिया. इसके बाद KAL एयरवेज और कलानिधि मारन ने दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ में अपील की और मुआवजे में समान राशि की मांग की, जिसे अदालत ने फिर से खारिज कर दिया.
स्पाइसजेट को 579 करोड़ रुपये वापस करने को कहा गया
स्पाइसजेट ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपीलीय क्षेत्राधिकार के समक्ष किसी भी अपील को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था और परिणामस्वरूप मामले का निपटारा हो गया था. दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 17 मई को एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को रद्द कर दिया था. आदेश में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के उस निर्णय को बरकरार रखा गया था, जिसमें स्पाइसजेट और उसके प्रवर्तक अजय सिंह को ब्याज के साथ 579 करोड़ रुपये मारन को वापस करने के लिए कहा गया था.
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KAL एयरवेज ने फैसले को दी चुनौती
पीठ ने 31 जुलाई 2023 को पारित एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली अजय सिंह और स्पाइसजेट की अपील को स्वीकार कर लिया और मध्यस्थता न्यायाधिकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को संबंधित अदालत में वापस भेज दिया था. इस बीच मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज ने अपने कानूनी सलाहकार से परामर्श के बाद फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया.
स्पाइसजेट 450 करोड़ वापस मांगेगी
KAL एयरवेज ने सोमवार को बयान में कहा कि वे 1,323 करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना भी मांग रहे हैं. इसका निर्धारण ब्रिटेन की एफटीआई कंसल्टिंग एलएलपी ने किया है. यह अनुबंध के उल्लंघन से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए चर्चित कंपनी है. वहीं स्पाइसजेट ने मंगलवार को कहा कि अदालत के फैसले के बाद अब वह 450 करोड़ रुपये वापस मांगेगी.
क्या है मामला?
मामला 2015 शुरुआत का है जब अजय सिंह (जो पहले स्पाइसजेट एयरलाइन के मालिक थे) ने संसाधन की कमी के कारण महीनों तक बंद रहने के बाद इसे मारन से वापस खरीद लिया था. समझौते के तहत मारन और KAL एयरवेज ने स्पाइसजेट को वारंट और तरजीही शेयर जारी करने के लिए 679 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दावा किया था. हालांकि, मारन ने 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और आरोप लगाया कि स्पाइसजेट ने परिवर्तनीय वारंट और तरजीही शेयर जारी नहीं किए और न ही पैसे वापस किए.
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