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SBI को 6,338 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस, बैंक ने कहा- कामकाज पर नहीं पड़ेगा असर
SBI ने स्थिति स्पष्ट करते हुए ग्राहकों और निवेशकों की चिंता दूर करने की कोशिश की है, फिलहाल बैंक का फोकस कानूनी प्रक्रिया के जरिए इस मामले को सुलझाने पर है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को आयकर विभाग ने 6,338 करोड़ रुपये का भारी टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया है. हालांकि बैंक ने साफ किया है कि इससे उसके रोजमर्रा के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा.
टैक्स नोटिस से मचा वित्तीय हलचल
20 मार्च को शेयर बाजार को दी गई आधिकारिक जानकारी के बाद वित्तीय जगत में हलचल तेज हो गई. आयकर विभाग ने SBI को 6,338 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है. यह मामला वित्त वर्ष 2023-24 के टैक्स आकलन से जुड़ा हुआ है.
स्क्रूटनी में खारिज हुए दावे
बैंक के मुताबिक, आयकर विभाग ने हाल ही में उसके खातों की विस्तृत जांच की. इस दौरान कुछ खर्चों और दावों को ‘डिसअलाउंस’ कर दिया गया. इन्हीं खारिज दावों और उन पर लगे ब्याज को मिलाकर कुल 6,338 करोड़ रुपये की देनदारी तय की गई है. यह आदेश आयकर अधिनियम की धारा 143(3), 144C(3) और 144B के तहत 19 मार्च 2026 को जारी किया गया.
नया मामला नहीं, पुराना विवाद
बैंक प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया मामला नहीं है. टैक्स नियमों को लेकर SBI और आयकर विभाग के बीच ऐसे विवाद पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं. यह नोटिस भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है.
पारदर्शिता के तहत दी जानकारी
चूंकि यह राशि काफी बड़ी है और बैंक के तय मापदंडों में आती है, इसलिए SBI ने कॉरपोरेट पारदर्शिता का पालन करते हुए इसकी जानकारी तुरंत शेयरधारकों और आम जनता को दी. SBI ने साफ किया है कि इस टैक्स मांग का उसके दैनिक संचालन या सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. बैंक की सभी सेवाएं पहले की तरह सामान्य रूप से जारी रहेंगी.
अपील करेगा बैंक
बैंक ने यह भी कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देगा. तय समयसीमा के भीतर संबंधित अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपील दायर की जाएगी.
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