होम / बिजनेस / 31 मार्च तक नहीं किये ये 7 काम तो हो जायेगी बड़ी परेशानी
31 मार्च तक नहीं किये ये 7 काम तो हो जायेगी बड़ी परेशानी
उन तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए जो टैक्स और पेनल्टी बचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं. आप छोटे-छोटे फैसलों से अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स से बचा सकते हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
यह वित्त वर्ष जल्द ही खत्म होने वाला है और एक नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने जा रही है. हम सभी इस नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ अपने नए वित्तीय लक्ष्यों और इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग कर रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि हम उन तरीकों पर भी ध्यान दें जो टैक्स और पेनल्टी बचाने में विभिन्न तरीकों से हमारी सहायता कर सकते हैं. जी हां, एडवांस में टैक्स भरकर, टैक्स बचाने वाली इन्वेस्टमेंट्स जैसे छोटे-छोटे फैसलों से आप अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स से बचा सकते हैं. हम आपके लिए लेकर आये हैं ऐसे 7 वित्तीय कार्य जिन्हें आपको 31 मार्च 2023 से पहले पूरा कर ही लेना चाहिए:
1. PAN कार्ड को आधार से करें लिंक: अपने आधार कार्ड को PAN कार्ड के साथ लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. अगर आप इस डेडलाइन को भूल जाते हैं और अपना PAN कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं करवाते तो आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार अगर आधार के साथ PAN कार्ड को लिंक नहीं करवाया गया तो उसे 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
2. एडवांस में करें टैक्स का भुगतान: 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स भुगतान करने वाले हर व्यक्ति को एडवांस में टैक्स का भुगतान करना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको किश्तों में टैक्स का भुगतान करना होगा जिसमें से 15% की पहली किश्त 15 जून तक, 25 सितंबर तक 45% किश्त, 15 दिसंबर तक 75% किश्त और मार्च 15 तक सभी 100% किश्तों का भुगतान करना बहुत जरूरी है. साथ ही अगर आपके पास कैपिटल गेन्स से होने वाली अतिरिक्त कमाई है या आपने हाल ही में नौकरी बदली है तो भी आपको एडवांस में टैक्स का भुगतान करना होगा. अगर आप किसी वजह से 15 मार्च तक 2022-2023 के अपने टैक्स का भुगतान नहीं कर पाते तो आपको 31 मार्च 2023 तक का समय दिया जाएगा और मार्च के बाद हर महीने आपके कुल भुगतान पर 1% का ब्याज लगना शुरू हो जाएगा.
3. टैक्स बचाने वाली इन्वेस्टमेंट्स: अगर आप किसी वजह से साल 2022-2023 में टैक्स की बचत नहीं कर पाएं हैं तो आपके पास 31 मार्च 2023 तक का समय है. वित्त वर्ष 2023 खत्म होने के बाद की गई इन्वेस्टमेंट्स पर किसी भी प्रकार की टैक्स कटौती लागू नहीं होगी. इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अनुसार, ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक की टैक्स कटौती का फायदा उठा सकते हैं. 2023 में टैक्स बचाने के प्रमुख तरीकों में PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड), ELSS (इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम), NPS (नेशनल पेंशन स्कीम), SSY (सुकन्या समृद्धि योजना) और 5 सालों से ज्यादा अवधि वाली FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) योजनाएं शामिल हैं.
4. ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने का नया तरीका: वित्त वर्ष 2019-2020 या AY (असेसमेंट ईयर) 2020-21 के लिए 31 मार्च 2023 तक ITR फाइल करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार डेडलाइन खत्म होने के बाद आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे.
5. फॉर्म 12B जरूर भर लें: अगर आपने अपनी नौकरी बदली है तो फॉर्म 12B को भरना न भूलें. इस फॉर्म को भरने से आपकी पिछली कंपनी द्वारा दी गई सैलरी को भी टैक्स की गणना में शामिल किया जाता है. फॉर्म 12B के माध्यम से आप अपनी पिछली कंपनी की सैलरी के बारे में अपनी नई कंपनी को बताते हैं ताकि वह आपकी सैलरी पर उतना ही TDS काट सके जितना आपकी पिछली सैलरी पर काटा जाता था.
6. कैपिटल गेन: पहले लंबी अवधि वाली इक्विटी पर टैक्स नहीं लगता था लेकिन बजट 2018 से इक्विटी फंड पर सिर्फ 1 लाख तक की लंबी अवधि वाले कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता. 1 लाख की कीमत से ज्यादा कैपिटल गेन पर 10% का टैक्स रेट लगाया जाता है. इसलिए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2023 से पहले ऐसा कर लेना चाहिए ताकि आप 1 लाख तक के टैक्स फ्री कैपिटल गेन का फायदा उठा सकें. आपको बता दें, छोटी अवधि वाले कैपिटल गेन पर 15% तक का टैक्स रेट लगाया जा सकता है. ध्यान रखें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की तारीख से 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो यह लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट माना जाता है.
7. PMVVY (प्रधानमंत्री वय वंदना योजना): वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट फंड बनाने के लक्ष्य के साथ PMVVY जैसी बहुत सी बचत योजनाएं मौजूद हैं. लेकिन PMVVY के लिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 तक ही है. PMVVY 7.4% के नियमित दर पर पेंशन प्रदान करती है. इस योजना को विशेषत: वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है और इसकी अवधि 10 सालों की है. एक व्यक्ति इस योजना में 15 लाख रुपये तक का इन्वेस्ट कर सकता है जिसके बदले हर महीने 9,250 रुपयों की पेंशन प्राप्त होती है. 1.62 लाख रुपये के न्यूनतम इन्वेस्टमेंट पर हर महीने 1000 रुपये की पेंशन प्राप्त होती है.
यह भी पढ़ें: Oyo के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता का आकस्मिक निधन
टैग्स