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पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर RBI का एक्शन, शेड्यूल बैंकों की सूची से बाहर किया; पहले रद्द हो चुका है लाइसेंस
बैंक का लाइसेंस इसी साल अप्रैल में नियमों का पालन नहीं करने के चलते रद्द किया गया था. इससे पहले आरबीआई ने बैंक के खिलाफ कई कारोबारी पाबंदियां भी लगाई थीं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ एक और नियामकीय कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल शेड्यूल बैंकों की सूची से हटा दिया है. बैंक का लाइसेंस इसी साल अप्रैल में नियमों का पालन नहीं करने के चलते रद्द किया गया था. इससे पहले आरबीआई ने बैंक के खिलाफ कई कारोबारी पाबंदियां भी लगाई थीं.
आरबीआई ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है. इस संबंध में अधिसूचना 31 जुलाई को जारी की गई थी, जबकि सितंबर में इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया.
क्या होता है शेड्यूल बैंक?
आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को शेड्यूल बैंक कहा जाता है. ऐसे बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा तय वित्तीय मानकों को पूरा करते हैं और उन्हें कुछ विशेष बैंकिंग एवं परिचालन सुविधाएं मिलती हैं. पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नाम इस सूची से हटाया जाना उसके बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद की नियामकीय प्रक्रिया का हिस्सा है.
पहले भी लग चुकी हैं कई पाबंदियां
पेटीएम से जुड़ा पेटीएम पेमेंट्स बैंक इससे पहले भी आरबीआई की कार्रवाई के दायरे में रहा है. मार्च 2022 में केंद्रीय बैंक ने पीपीबीएल को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था. साथ ही बैंक को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का व्यापक ऑडिट कराने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था.
इसके बाद 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को आरबीआई ने बैंक पर अतिरिक्त कारोबारी पाबंदियां लगाईं. इनमें मौजूदा ग्राहकों के खातों, प्रीपेड माध्यमों और वॉलेट में नई जमा, क्रेडिट या टॉप-अप स्वीकार करने पर रोक शामिल थी.
इसके बाद आरबीआई ने अप्रैल 2026 में नियमों का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था. केंद्रीय बैंक ने उस समय कहा था कि बैंक का संचालन नुकसानदायक तरीके से किया जा रहा था. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पीपीबीएल को बंद करने का आदेश दिया था.
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