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फुल एक्शन में RBI, 2 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, एक बैंक पर ठोका जुर्माना
आरबीआई ने ईसीएल फाइनेंस और एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया है. वहीं HSBC के खिलाफ नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2 कंपनियों और एक बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एडलवाइज ग्रुप (Edelweiss Group) की दो कंपनियों ईसीएल फाइनेंस (ECL Finance) और एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (Edelweiss Asset Reconstruction Company) के कामकाज पर प्रतिबंध लगाया गया है. RBI ने बताया कि इन दोनों कंपनियों के कामकाज के तौर तरीकों में गड़बड़ी पाई गई है. ऐसे में इन पर कार्रवाई की गई है. वहीं एचएसबीसी बैंक (HSBC Bank) पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जिस पर FEMA के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की है.
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ RBI का आदेश
RBI ने एडलवाइज ग्रुप को निर्देश दिया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए. निर्देश के मुताबिक, ECL फाइनेंस के होलसेल ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी गई है. कंपनी सिर्फ रीपेमेंट और अकाउंट क्लोजर ही कर सकेगी. केंद्रीय बैंक ने बताया कि एडलवाइज ग्रुप की इन कंपनियों के खिलाफ जांच में कई गड़बड़ियां पाईं गईं. दोनों कंपनियों ने सिक्योरिटी रेसिप्टस का गलत वैल्यूएशन किया था. उन पर डेट बुक का गलत विवरण पेश करना, शेयरों के बदले कर्ज देने के लिए मानदंडों का पालन न करना, सेंट्रल रिपोजिटरी को गलत जानकारी देना और नो योर कस्टमर (KYC Rules) गाइडलाइन्स का सही से पालन न करने का आरोप है.
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उल्लंघन के नए रास्ते तलाश रही थीं कंपनियां
RBI ने कहा कि कमियों को सुधारने के लिए निर्देश देने के बावजूद ये दोनों कंपनियां नियमों के उल्लंघन के नए रास्ते तलाश रही थीं. पिछले कुछ महीनों में हमने इन कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट और ऑडिटरों से कई बार चर्चा की लेकिन, इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला जा सका. इसलिए हमें इन कंपनियों के बिजनेस पर रोक लगानी पड़ी. आरबीआई ने कहा कि इनके कारोबार पर लगाए गए प्रतिबंध का रिव्यू बाद में किया जाएगा.
HSBC पर लगाया 36.38 लाख का जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों के खिलाफ समय-समय पर सख्ती करता रहता है. नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने पिछले दो दिन में ही न बड़े बैकों पर पेनाल्टी लगाई है. अब आरबीआई (RBI) ने एचएसबीसी बैंक (HSBC Bank) पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एचएसबीसी पर यह जुर्माना विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उदारीकृत रेमिटेंस स्कीम के तहत जरूरी सूचनाएं देने के नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है.
नियमों का पालन नहीं करने पर की गई कार्रवाई
आरबीआई (RBI) की तरफ से बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इसके जवाब में बैंक ने लिखित जवाब देने के साथ ही मौखिक रूप से भी अपनी बात रखी. केंद्रीय बैंक की तरफ से मामले को जानने और बैंक की तरफ से दिये गए जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई (RBI) इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों का उल्लंघन सही साबित हुआ और जुर्माना लगाना जरूरी था. आरबीआई (RBI) ने यह भी बताया कि पेनाल्टी लगाने की कार्रवाई नियमों का पालन नहीं करने के कारण की गई है.
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