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अब Import नहीं हो पाएगा घटिया स्तर का इलेक्ट्रानिक सामान, सरकार ने लागू किया ये नियम
सरकार इससे पहले कई अन्य तरह के सामान के लिए सफलतापूर्वक क्यूसीओ लेकर आ चुकी है. लेकिन इस तरह के सामान को लाने से आम आदमी और फायदा हो सकेगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 months ago
भारत के बाजार में बिना क्वॉलिटी वाले प्रोडक्ट की सप्लाई करने वाली कंपनियों को सबक सिखाते हुए सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं. सरकार के इस नए नियम के अनुसार आईएसआई मार्क वाले स्विच, सॉकेट और केबल जैसे उपकरण ही बेचे जा सकते हैं. सरकार ने आयात किए जाने वाले सामानों की गुणवत्ता को लेकर निर्देश दिए हैं, जिससे विदेशों से लो क्वॉलिटी प्रोडक्ट भारत ना आ सके.
क्या जारी हुए हैं नए नियम?
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करने वाले डीपीआईआईटी (डिपॉर्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड) की ओर से जारी किए गए इस आदेश के अनुसार ये नियम पब्लिश होने के 6 महीने बाद लागू होंगे. इन नियमों में कहा गया है कि यह आदेश घरेलू स्तर पर निर्मित सामान के लिए लागू नहीं होगा. सरकार ने छोटे और मध्यम वर्गीय कारोबारियों को नुकसान न हो इसके लिए भी प्रावधान किए हैं. उन्हें इसका पालन करने के लिए नौ महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है. सबसे छोटे स्तर पर काम करने वाले उद्योगों को इसके अनुपालन के लिए 12 महीने का समय दिया जाएगा.
कानून का पालन नहीं करने पर होगी सजा
सरकार चाहती है कि देश में उत्पादित होने वाला सामान हो या बाहर से आने वाला सामान हो सभी बेस्ट क्वॉलिटी के हों. सरकार के इस नियम का पालन न करने वालों को 2 साल की सजा देने का प्रावधान भी किया गया है. पहली बार उल्लंघन करने वालों के लिए 2 साल का प्रावधान किया गया है, जबकि बार-बार करने वालों के लिए और सख्त सजा का प्रावधान किया गया है.
इस क्यूसीओ से होगा ये फायदा
इस क्यूसीओ से कई तरह का फायदा होने की उम्मीद है. इससे जहां भारत के बाजार में सब स्टैंडर्ड चीजों को खपाने वालों पर नकेल लग पाएगी वहीं दूसरी ओर बेहतरीन क्वॉलिटी का सामान आम आदमी को मिल पाएगा. सरकार इससे पहले इंडस्ट्री के कई प्रोडक्ट के लिए क्यूसीओ लेकर आ चुकी है. इसमें लेदर, कुकवेयर तथा बर्तन, आग बुझाने वाले यंत्र, बिजली के छत पंखे और घरेलू गैस स्टोव सहित कई वस्तुओं के लिए ऐसे आदेश जारी किए गए हैं.
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