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रश्मिका के Deepfake video मामले में अब सरकार ने जारी की एडवाइजरी, फिर कही 36 घंटे की बात 

इस एडवाइजरी में साफतौर पर कहा गया है कि सरकार के आईटी नियम 2021 के तहत इस तरह के मामलों में कार्रवाई की जा सकती है. शिकायत के बाद इस तरह के कंटेट को 36 घंटे के अंदर हटाना जरूरी है. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

फिल्‍म पुष्‍पा की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो को लेकर अब सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में सभी सोशल मीडिया मध्‍यस्‍थों को कई तरह की सलाह जारी की है. इसमें एक बार ऐसे सभी सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म को ये बताया गया है कि आखिर इस तरह के कंटेट को उन्‍हें किस तरह से डील करना है. सरकार ने एक बार फिर कहा है कि इस तरह के कंटेट को रिपोर्ट होने के 36 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म से हटाना जरूरी है. 

क्‍या कहती है सरकार की एडवाइजरी? 
केन्‍द्र सरकार के आईटी और इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स मंत्रालय की ओर से जारी की गई इस एडवाइजरी में सोशल मीडिया मध्‍यस्‍थों को कई तरह के सुझाव दिए हैं. इनमें 
-    सोशल मीडिया मध्‍यस्‍थों को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि डीपफेक कंटेट की पहचान करने के लिए उचित प्रयास किए जाएं, ऐसी जानकारी जो नियमों या उपयोगकर्ता समझौतों के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और ऐसे मामलों पर आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र कार्रवाई की जाती है. 
-    उपयोगकर्ताओं से ऐसी जानकारी/सामग्री/डीप फेक को होस्ट न करने के लिए कहा जाता है. 
-    ऐसी किसी भी सामग्री की रिपोर्ट किए जाने के 36 घंटे के भीतर उसे हटाना अनिवार्य है. 
-    आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें, और सामग्री/सूचना तक पहुंच को अक्षम करें.

क्‍या बोले केन्‍द्रीय मंत्री? 
इस मामले में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक एक बड़ा उल्लंघन है और विशेष रूप से महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है. हमारी सरकार सभी नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास की जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेती है, और इससे भी अधिक हमारे बच्चों और महिलाओं की जिम्मेदारी लेती है, जिन्हें इस तरह की सामग्री द्वारा लक्षित किया जाता है. उन्‍होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 के तहत किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा गलत सूचना के प्रसार को रोकना ऑनलाइन प्लेटफार्मों के लिए एक कानूनी दायित्व है. उन्हें प्राप्त होने पर 36 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाना अनिवार्य है. 

क्‍या है ये पूरा मामला? 
5 नवंबर को सोशल मीडिया पर दक्षिण भारत की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो वॉयरल हो गया था. ये वीडियो किसी और महिला का था लेकिन उस पर डीपफेक टेक्‍नोलॉजी का इस्‍तेमाल कर रश्मिका का चेहरा लगा दिया गया था. अब सरकार इस मामले में सख्‍त नजर आ रही है. 
 


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