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E-Pharmacy, Medical Devices की बिक्री होगी रेग्यूलेट, मिनिस्ट्री ने मांगे जनता से सुझाव
यह नया कानून पहले से चल रहे Drugs and Cosmetics Act of 1940 को खत्म कर देगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस नए बिल पर आम जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्लीः केंद्र सरकार एक नया कानून लेकर के आ रही है, जिसके तहत पहली बार E-Pharmacy और मेडिकल डिवाइसेस की बिक्री को नियंत्रित किया जाएगा. यह नया कानून पहले से चल रहे Drugs and Cosmetics Act of 1940 को खत्म कर देगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस नए बिल पर आम जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं.
यह है नया बिल और इसके सख्त प्रावधान
इस नए बिल का नाम New Drugs, Medical Devices and Cosmetics Bill, 2022 है जो कि पहली बार ई-फार्मेसियों और मेडिकल डिवाइसेस को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा. इसके साथ ही दवाओं और चिकित्सा उपकरणों दोनों के लिए क्लिनिकल ट्रायल के दौरान चोट या मृत्यु के लिए मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहने पर कारावास सहित दंड का प्रावधान भी इसमें शामिल है.
वेबसाइट पर पोस्ट किया ड्राफ्ट बिल
हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस नए बिल का ड्राफ्ट वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया है. जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव, टिप्पणियां और आपत्तियां नोटिस जारी होने की तारीख (8 जुलाई) से 45 दिनों के भीतर मांगी गई हैं.
वर्तमान में, नई दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस के लिए क्लिनिकल ट्रायल का संचालन और क्लिनिकल ट्रायल्स में भागीदारी के कारण चोट या मृत्यु के मुआवजे के प्रावधान, ट्रायल के लिए आए लोगों का मेडिकल मैनेजमेंट और एथिक्स कमेटी का रेग्यूलेशन आदि को न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, 2019 के तहत रेग्यूलेट किया जाता है. साथ ही, मेडिकल डिवाइसेस को दवाओं के रूप में माना जाता है और उनकी कोई अलग परिभाषा नहीं है.
मसौदा बिल में आयुष दवाओं के लिए एक अलग अध्याय है जो पहली बार सोवा रिग्पा और होम्योपैथी को रेग्यूलेट करने का प्रस्ताव है. मौजूदा एक्ट आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों को नियंत्रित करता है.
मिनिस्ट्री ने कही है ये बात
"केंद्र सरकार की सिफारिशों और व्यापक कानून की आवश्यकता के आलोक में, New Drugs, Medical Devices and Cosmetics Bill, 2022 तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था. मंत्रालय ने कहा, "समिति की सिफारिशों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2022 के मसौदे का प्रस्ताव किया है ताकि बदलती जरूरतों, समय और प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाया जा सके."
नकली दवाओं और कॉस्मेटिक्स के बेचने पर होगी सख्ती
नए बिल के ड्राफ्ट में नकली दवाओं, कॉस्मेटिक्स के बेचने पर सख्ती होगी. इसमें ओवर द काउंटर (ओटीसी) ड्रग्स, नई दवाईयां, क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल जांच, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, मैन्युफेक्चरिंग आदि के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है.
बिल में एक अलग औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) और चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड (एमडीटीएबी) के गठन का प्रस्ताव करता है, जिसमें तकनीकी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए विभिन्न एसोसिएशन के विशेषज्ञ शामिल होंगे.
दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के इंपोर्ट से संबंधित अपराधों के लिए जुर्माने को उचित रूप से बढ़ाया गया है. प्रस्तावित विधेयक में नई दवाओं, नई दवाओं की जांच आदि के क्लिनिकल ट्रायल के नियमन का प्रावधान है.
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