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अगर अब तक फाइल नहीं किया अपना ITR तो जान लें आखिरी तारीख, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

ITR फाइल करने के लिए इस आखिरी तारीख का प्रावधान इस साल के बजट भाषण में किया गया था, अब ऐसे में आपने अगर अभी तक ये नहीं किया है तो जरूर कर लें.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

अगर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति ने वर्ष 2021-22 का रिटर्न 31 जुलाई 2022 तक नहीं भरा है तो उसके लिए 31 दिसंबर 2022 अंतिम मौका है.  जबकि वह इसे फाइल कर सकता है अगर यह डेडलाइन भी मिस होती है तो इसके बाद उसे अपडेटेड ITR ही फाइल करना होगा जिस पर पेनल्टी इंपोज हो चुकी होगी. एक ओर जहां क्रिसमस की तैयारी हो रही है वहीं दूसरी ओर आप अपनी न्यू ईयर को भी प्लान कर रहे होंगे लेकिन ध्यान रखें उससे पहले आपके पास एक आखिरी मौका है. अगर अभी तक आपने अपना इनकम टैक्स नहीं फाइल किया है वर्ष 2021-22 के लिए इस साल आयकर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी.  लेकिन अगर आप तब तक नहीं कर पाए हैं तो 31 दिसंबर 2022 आपके लिए आखिरी तारीख होने जा रही है जब आपके पास इसे फाइल करने का आखिरी मौका होगा अन्यथा उसके बाद आपको इस पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है. 


31 दिसंबर है आखिरी तारीख
वर्ष 2021-22 के आईटीआर को फाइल करने के लिए सरकार ने इस साल 31 जुलाई 2022 तक का समय दिया था इस समय को कई बार बढ़ाया भी गया.  लेकिन अब जबकि साल खत्म होने जा रहा है तो ऐसे में आपके पास 21-22 का ITR फाइल करने का एक आखिरी मौका है.  इससे पहले कि आप अपने त्योहारों की तैयारी में जुट जाए उससे पहले बेहतर ये होगा कि आप पेनल्टी से बचने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक अपना आईटीआर फाइल कर दें. 

गलती सुधारने का भी है मौका
अगर आपने 25 जुलाई 2022 से पहले अपना इनकम टैक्स फाइल कर दिया है और आपने उसमें किसी तरह की मिस्टेक कर दी है तो आपके पास उस गलती को सुधारने का भी यह आखिरी मौका है.  आप उसके लिए वर्ष 2021-22 रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकते हैं.

बिलेटेड ITR को कैसे फाइल करें
बिलेटेड ITR को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 4 के अंतर्गत फाइल किया जाता है.  फाइल करने का तरीका भी ठीक वही है जो 31 जुलाई 2022 से पहले अपनी आईटीआर को फाइल करने का तरीका था. किसी भी व्यक्ति को ITR फाइल करते वक्त दो चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है. अपने फॉर्म में सेक्शन 139- 4 को सेलेक्ट करें और उस पर जितनी भी पेनल्टी या पेनल्टी इंटरेस्ट और ड्यूटी एक्स हो उसका भुगतान करें.

आखिर कितनी है पेनल्टी
इनकम टैक्स की सेक्शन 24 के तहत अपना टैक्स फाइल करने पर जिसे बिलेटेड ITR भी कहा जाता है ₹5000 की पेनल्टी लगाई जाती है, हालांकि ₹50,0000 तक आय वाले लोगों के लिए यह पेनल्टी सिर्फ ₹1000 की होती है. बिलेटेड ITR को फाइल करने की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले इस जुर्माने का भुगतान जरूर करें. अगर आपका किसी तरह का बकाया है तो उस पर आपको जुर्माना देना होता है. अगर आप बिलेटेड ITR को फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सेक्शन 139-5 जरूर सिलेक्ट किया गया हो और अगर आप रिवाइज्ड ITR फाइल कर रहे हैं. अपना ओरिजिनल ITR नंबर अपने पास जरूर रखें.


क्या होगा अगर आपने नहीं फाइल किया बिलेटेड आईटीआर
अगर आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल करना मिस कर जाते हैं तो ऐसे में आपके पास अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का मौका होगा केंद्र सरकार ने 2022 के बजट में इसकी घोषणा की थी. लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत कोई भी इंडिविजुअल अपडेटेड आईटीआर नहीं फाइल कर सकता अगर किसी व्यक्ति नहीं पहले अपनी इनकम घोषित नहीं की है तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है.


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