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ITR फाइल करने की कर रहे हैं तैयारी, तो इन 5 बातों का रखें विशेष ध्‍यान 

इनकम टैक्‍स की सभी जानकारियों को सही सही देना जरूरी है. कई बार एक छोटी सी गलती के कारण आपको आयकर विभाग के कई चक्‍कर लगाने पड़ सकत हैं. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

जुलाई का महीना आते ही इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की तैयारी शुरू हो जाती है. लेकिन इस फाइनेंशियल जिम्‍मेदारी को पूरी करने में किसी भी तरह की कोताही भारी पड़ सकती है. ऐसे में जरूरी ये है कि कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्‍यान रखा जाए. अन्‍यथा इनकम टैक्‍स विभाग का नोटिस आपको परेशानी में डाल सकता है. आज अपने इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किन 6 बातों का ध्‍यान आपको विशेष तौर पर रखना है. 

फॉर्म 16 में इन बातों का रखें ध्‍यान 
अगर कोई शख्‍स कहीं नौकरी करता है तो ऐसे में उसे रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे जरूरी दस्‍तावेज जो होता है वो है फॉर्म 16. ये हर कंपनी की ओर से दिया जाता है, इसमें आपकी सैलेरी की पूरी जानकारी होती है. लगभग सभी कंपनियां 15 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 दे देते हैं. इस बात का विशेष ध्‍यान रखें कि आप जिस जानकारी को कंपनी से छिपाएंगे वो फॉर्म 16 में नहीं आएगा. अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो ऐसे में आप अपनी रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं. 

26एएस फॉर्म में देख लें TDS या TCS
आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले आपको एक बार 26एएस फॉर्म भी जरूर चेक करना चाहिए. एक बार चेक कर लें कि फॉर्म-16 में आप पर लगे टैक्स की जो जानकारियां हैं, वह सही हैं या नहीं. अगर कोई गलती हो तो उसे समय रहते सही करवा लें. ध्यान रहे कि अगर कोई जानकारी गलत है और आप उसे सही करवाते हैं तो इसमें 7-10 दिन तक का समय लग सकता है.

AIS फॉर्म की विस्‍तार से करें जांच 
पहले फॉर्म 16 और उसके बाद 26 एएस की जांच करने  के बाद आपको एनुअल इनफॉर्मेशन स्‍टेटमेंट फॉर्म भी चेक करना चाहिए. ये फॉर्म आपको बताएगा कि आपने साल में कौन कौन सी ट्रांजैक्‍शन की है. अगर आपकी सैलरी के अलावा किसी दूसरे माध्‍यम से भी कमाई हुई है तो उसकी जानकारी भी इस फॉर्म में मिल जाएगी. इससे आपके द्वारा की गई सेल परचेज की जानकारी भी विस्‍तार से मिल जाती है. इसमें सभी ट्रांजैक्‍शन की जानकारी मिल जाती है. इसलिए उन्‍हें चेक जरूर करें. 

कैपिटल गेन स्‍टेटमेंट की करें जांच 
ये फॉर्म उन लोगों के लिए हैं जिन्‍हें कैपिटल गेन हुआ है. अगर आपने शेयर बाजार या किसी प्रतिभूति में पैसा लगाया है और आपको वहां से फायदा हुआ है तो आपको ये पैसा जरूर चेक करना चाहिए. अगर आपको 1 लाख रुपये से अधिक का कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको 10 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. वहीं अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको उस पर 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. इस टैक्‍स का आंकलन आपको ब्रोकरेज फर्म की ओर से करके दिया जाता है. अगर आपको ये फॉर्म नहीं मिला है तो उसके लिए ब्रोकरेज फर्म से बात करें. 
 
ब्‍याज से हुई कमाई पर रखें नजर
ऐसे बहुत से करदाता होते हैं जो अन्य स्रोतों से हुई कमाई को रिपोर्ट नहीं करते हैं. इसमें सबसे कॉमन कमाई है, ब्याज से हुई कमाई. अगर आपने कोई एफडी कराई है या फिर सेविंग अकाउंट के ब्याज से आपको कमाई हुई है, तो उसे भी अपनी इनकम में दिखाना जरूरी है. एआईएस फॉर्म में भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें आपके पैन कार्ड से जुड़ी हर ट्रांजेक्शन का रेकॉर्ड होता है. ध्यान रहे, अगर आप गलत इनकम दिखाते हैं तो आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है.
 


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