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GST कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सरकारी खजाने में आया इतना पैसा
जीएसटी के इतिहास में पहली बार अप्रैल, 2024 में अभी तक का सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 weeks ago
देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन के आंकड़े ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यह अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर आ गया है. सरकार ने अप्रैल के जीएसटी कलेक्शन का डेटा सार्वजनिक कर करते हुए बताया कि अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन में 12.4% का इजाफा देखने को मिला है. इस इजाफे के बाद अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है. डेटा के मुताबिक रिफंड के बाद नेट रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है. ये इजाफा करीब 17.1% का है. नेट रेवेन्यू का डेटा 1.92 लाख करोड़ रुपये हुआ.
अप्रैल 2024 के जीएसटी कलेक्शन की डिटेल
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST): ₹43,846 करोड़
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST): ₹53,538 करोड़
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST): ₹99,623 करोड़
सेस: ₹13,260 करोड़
वित्तीय वर्ष 2023-24 का कलेक्शन
इससे पहले जीएसटी कलेक्शन ने वित्त वर्ष 2023-24 को रिकॉर्ड अंदाज में बंद हुआ था. मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़त के साथ 1.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था. ये किसी भी महीने के लिए कलेक्शन का अब तक का तीसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा था. खास बात है कि अब तक का सबसे ऊंचा कलेक्शन बीते वित्त वर्ष के पहले महीने यानि अप्रैल में दर्ज किया गया था. इस रिकॉर्ड रफ्तार के साथ ही बीते पूरे वित्त वर्ष के लिए ग्रॉस रेवेन्यू का आंकड़ा 20 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था.
रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन से खुश हुई सरकार
रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन से सरकार को बेहद खुशी हुई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आंकड़े को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके खुशी जाहिर की है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन में ये बढ़ोतरी घरेलू ट्रांजेक्शन में 13.4 फीसदी की शानदार ग्रोथ के बाद देखी गई है और इंपोर्ट में 8.3 फीसदी की बढ़त का भी इसमें साथ है.
2017 में लागू हुआ था GST
गौरतलब है कि जीएसटी (GST) को 01 जुलाई 2017 को लागू किया गया था. इसने अप्रत्यक्ष कर की कई जटिलताओं को दूर किया. इस नई प्रणाली से वैट (VAT), एक्साइज ड्यूटी (कई चीजों पर) और सर्विस टैक्स (Service Tax) जैसे 17 टैक्स खत्म हो गए. छोटे उद्योग- धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 40 लाख रुपये के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेस को जीएसटी के दायरे से मुक्त कर दिया था. माल एवं सेवा कर (GST) को लागू करते हुए कहा गया था कि इससे न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को भी राजस्व के मोर्चे पर लाभ होगा.
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