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सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर को लेकर उठाया बड़ा कदम
सरकार की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना में लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि इनके आयात की तभी अनुमति दी जाएगी जब इसके लिए वैध लाइसेंस होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 9 months ago
केन्द्र सरकार ने एक कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम के आयात को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार की अधिसूचना के अनुसार लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर का आयात अब नहीं किया जा सकेगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि उसके द्वारा बैन किए आयातित सामानों को देश में लाने की अनुमति तभी दी जाएगी जब उसके लिए लाइसेंस मौजूद होगा.
क्या कहती है कॉमर्स मंत्रालय की अधिसूचना
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि ‘एचएसएन 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात पूरी तरह से 'प्रतिबंधित' होगा. मंत्रालय ने कहा कि बैगेज नियमों के तहत आयात पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. बैगेज नियम का मतलब उन जांचों से है, जिसमें भारतीय सीमा में प्रवेश करने या छोड़ने वाले प्रत्येक यात्री को सीमा शुल्क के तहत गुजरना पड़ता है. मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंस आवश्यकताओं से छूट होगी, जिसमें डाक या कूरियर, ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं. आयात लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा.
लेकिन इन सामानों को रखा गया है बाहर
मंत्रालय ने कुछ सामानों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा है. उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग, मूल्यांकन, मेंटीनेंस और फिर से निर्यात किए जाने वाले सामान और उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 ऐसी वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी. इन आयातों को केवल इस आधार पर अनुमति दी जाएगी कि उनका उपयोग दिए गए कारणों के लिए हो रहा हो. मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में ये भी कहा है कि एक बार इनका मकसद पूरा होने के बाद उत्पादों को उपयोग से परे नष्ट कर दिया जाएगा या फिर से निर्यात किया जाएगा.
इनके लिए नहीं होगी लाइसेंस की जरूरत
सरकार ने कुछ सामानों को उस कैटेगिरी में भी रखा है जिनको इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होगी. अधिसूचना में कहा गया है, ‘विदेश में मरम्मत किए गए सामानों के पुन: आयात के संबंध में या वस्तुओं की मरम्मत और वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी. आदेश में कहा गया है कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर, जो कि कैपिटल गुड्स का एक अनिवार्य हिस्सा है, को आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी.
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