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बोला कुछ...दावे कुछ और मिला कुछ और? ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर सरकार ने जारी की गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले महीने जारी निर्देशों के मुताबिक, सभी नए प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो विज्ञापनों के लिए स्व-घोषणा देना जरुरी होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के रोकथाम के लिए गाइडलाइन्स जारी की है. सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बयान जारी कर कहा कि 18 जून से सभी टीवी, प्रिंट,डिजिटल और रेडियो पर दिखाए और चुनाए जाने वाले विज्ञापनों को स्व-घोषणा प्रमाणपत्र जारी करना होगा. मंत्रालय ने कहा, टीवी, प्रिंट,डिजिटल और रेडियो पर सभी नए विज्ञापनों के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (SDC) अनिवार्य कर दिया गया है.
SC के आदेश के बाद उठाया गया कदम
यह अनिवार्यता 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी विज्ञापनदाता और उनकी एजेंसियों को किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले SDC जमा करना होगा. कोर्ट ने SDC के बिना विज्ञापनों को प्रसारित या प्रकाशित नहीं करने के निर्देश दिए हैं. मालूम को कि स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (SDC) यह सत्यापित करता है कि विज्ञापन भ्रामक नहीं और मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया गया है. विज्ञापनदाताओं को संबंधित प्रसारक या प्रकाशक को उनके रिकॉर्ड के लिए SDC अपलोड करने का प्रमाण देना होगा.
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नया नियम 18 जून से लागू होगा
टीवी और रेडियो विज्ञापनों के मामले में स्व-घोषणा प्रमाणपत्र को 'ब्रॉडकास्ट सेवा' पोर्टल पर और प्रिंट, डिजिटल और इंटरनेट विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रेस परिषद की वेबसाइट पर डालना होगा. इस स्व- घोषणा प्रमाणपत्र पर विज्ञापनदाता या विज्ञापन एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी होने चाहिए. सभी विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को 18 जून, 2024 या उसके प्रकाशित होने वाले सभी नए विज्ञापनों के लिए यह प्रमाणपत्र हासिल करना जरूरी है. सभी हितधारकों को स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए दो सप्ताह की बफर अवधि रखी गई है.
4 जून से एक्टिव हो गया पोर्टल
मंत्रालय ने टीवी और रेडियो विज्ञापनों के लिए अपने प्रसारण सेवा पोर्टल और प्रिंट और डिजिटल विज्ञापनों के लिए पीसीआई के पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है, जो विज्ञापनदाताओं और उनकी एजेंसियों को अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देगा. यह पोर्टल मंगलवार यानी 4 जून से एक्टिव हो गया है.
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