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भगौड़े कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट में डाली याचिका, बैंकों से मांगा कर्ज वसूली का हिसाब

विजय माल्या ने याचिका में कहा है कि लोन रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के आदेशानुसार 2017 से अब तक बैंक कर्ज के 6,200 करोड़ रुपये उनसे कई बार वसूले जा चुके हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago


भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बैंकों से वसूली गई राशि उनके द्वारा लिए गए कर्ज से कहीं अधिक है. माल्या ने कहा कि अब तक उन्होंने बैंक कर्ज से कई गुना ज्यादा चुका दिया है, बावजूद इसके उनसे अतिरिक्त वसूली की जा रही है. उन्होंने बैंकों से वसूली गई राशि का ब्यौरा देने की मांग की है. कोर्ट ने इस मामले में बैंकों से जवाब मांगा है और उन्हें 13 फरवरी तक उत्तर देने का निर्देश दिया है. 

इन बैंकों से मांगा ब्यौरा

शराब कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया है कि बैंकों की ओर से वसूली गई राशि उनके द्वारा लिये गये कर्ज से कहीं अधिक है. उन्होंने कहा कि बैंकों का उन पर 6,200 करोड़ रुपये का कर्ज है लेकिन इससे कई गुना अधिक वसूल किया जा चुका है. उन्होंने उनसे, यूनाइटेड ब्रुवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल, जो अब परिसमापन में है) और अन्य देनदारों से वसूल की गई राशि का ब्यौरा देने संबंधी खातों का विवरण मांगा है. उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी द्वारा तीन फरवरी को दायर याचिका के जवाब में बुधवार को बैंकों को नोटिस जारी किया. न्यायमूर्ति आर देवदास ने बैंकों को 13 फरवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया.

याचिका में की ये मांग
याचिका में बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे 10 अप्रैल, 2017 को डीआरटी द्वारा जारी संशोधित वसूली प्रमाण पत्र के बाद, उनके पक्ष में वसूली गई राशि का विवरण देने के साथ-साथ इन वसूलियों के लिए इस्तेमाल की गई संपत्तियों के मूल मालिकों के बारे में जानकारी प्रदान करें. इसके अतिरिक्त, इसमें माल्या, यूबीएचएल या तीसरे पक्ष से संबंधित किसी भी संपत्ति का रिकॉर्ड मांगा है जो बैंकों के पास है लेकिन अभी तक ऋण वसूली के लिए उपयोग नहीं किया गया है. याचिका में अंतरिम राहत के रूप में संशोधित वसूली प्रमाणपत्र के तहत बैंकों द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.

अब तक 14,000 करोड़ रुपये किए जा चुके वसूल 

माल्या का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट साजन पूवैया ने दलील दी है कि किंगफिशर एयरलाइंस और उसकी होल्डिंग कंपनी यूबीएचएल के खिलाफ परिसमापन आदेश को सुप्रीम कोर्ट समेत सभी न्यायिक स्तरों पर बरकरार रखा गया है. उन्होंने दलील दी है कि लोन पहले ही वसूल लिया गया है, फिर भी माल्या के खिलाफ अतिरिक्त वसूली की कार्रवाई जारी है. पूवैया ने अदालत को बताया कि लोन रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) ने मुख्य देनदार के रूप में किंगफिशर एयरलाइंस और गारंटर के रूप में यूबीएचएल को 6,200 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था. उन्होंने कहा कि वह आदेश अंतिम रूप से लागू हो गया. हालांकि, 2017 से अब तक 6,200 करोड़ रुपये कई बार वसूल किए जा चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आधिकारिक परिसमापक ने कहा है कि बैंकों ने अपना बकाया वापस पा लिया है और यहां तक ​​कि वित्त मंत्री ने संसद को सूचित किया था कि 14,000 करोड़ रुपये वसूल किए गए हैं. बता दें, परिसमापक वह व्यक्ति होता है जिसके पास कंपनी के बंद होने से पहले उसकी ओर से कार्य करने का कानूनी अधिकार होता है.

अभी तक नहीं दिया सर्टिफिकेशन
माल्या के वकील ने स्पष्ट किया कि याचिका में ऋणों के पुनर्भुगतान पर विवाद नहीं किया गया है, बल्कि दलील दी गई है कि कंपनी अधिनियम के तहत, एक बार ऋण पूरी तरह से चुका दिए जाने के बाद गारंटर कंपनी (यूबीएचएल) के पास कोई शेष देयता नहीं रहती है और पुनरुत्थान का अनुरोध किया जा सकता है. इस प्रोसेस के लिए हालांकि वसूली अधिकारी से एक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है जिससे पुष्टि होती है कि कर्ज पूरी तरह से चुका दिया गया है, जिसे अभी तक जारी नहीं किया गया है. इस बीच, वसूली जारी है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि प्राथमिक ऋण का पूरा भुगतान हो चुका है या नहीं.


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