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आखिर कौन हैं निवेश की सलाह देने वाले वो दो टेलीग्राम चैनल,जिन्हें लेकर NSE ने दी चेतावनी
NSE की ओर से बाकायदा इन दो निवेश की सलाह देने वाले लोगों के नाम और उनके फोन नंबर की जानकारी दी गई है, जिससे निवेशक सतर्क हो सकें.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ते निवेश के बाजार में नौकरीपेशा लोगों ने जब से दिलचस्पी दिखाई है तब से बाजार में डोमेस्टिक इंवेस्टर की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है. बाजार से जल्द से जल्द पैसा कमाने के लालच में लोग टेलीग्राम चैनलों पर मिलने वाली असुरक्षित सलाह के चक्कर में पैसा गंवा बैठते हैं. अब ऐसे ही चैनलों पर कार्रवाई करते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दो चैनलों के बारे में निवेशकों को आगाह किया है. NSE ने ट्रेड विद सुनील और कीर्तिका महाजन नाम के चैनलों के बारे में आगाह किया है.
NSE ने क्या की है कार्रवाई?
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से निवेशकों को सलाह दी गई है कि वो किसी भी ऐसी स्कीम या प्रोडक्ट में शामिल ना हों जो शेयर बाजार में निवेश करने पर गारंटीड रिटर्न का वादा करती हो. इस तरह के सभी ऑफर देने वाले साधन गैर कानूनी हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को ये भी सलाह दी है कि वो अपने क्रेडेशियल जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड को किसी के साथ साझा ना करें. ये कई तरह से खतरनाक साबित हो सकता है.
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किन दो लोगों के नामों को लेकर दी गई है जानकारी
एकसचेंज की ओर से नाम जारी करते हुए बताया गया है कि ट्रेड विद सुनील (7891735138) और कीर्तिका महाजन (9179069519) एनएसई के रजिस्टर्ड सदस्य या अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं. एनएसई की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि रजिस्टर्ड और अधिकृत व्यक्तियों को जानने के लिए हम सुविधा मुहैया कराते हैं. इसे एनएसई की वेबसाइट से अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें / पता करें की सुविधा दी गई है. यह सुविधा निवेशकों को धन प्राप्त करने और भुगतान करने के लिए ट्रेडिंग सदस्यों की ओर से बताए गए नामित क्लाइंट बैंक खातों को भी प्रदर्शित करती है.
एनएसई ने ये भी दिए हैं सुझाव
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से निवेशकों को ये भी सलाह दी गई है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ लेनदेन करते समय विवरणों को वेरिफाई करना चाहिए. अगर निवेशक ऐसे प्रतिबंधित स्कीमों में शामिल होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से निवेशक की होती है. एनएसई ने ये भी कहा है कि अगर वो उसके बताए तरीके से हटकर निवेश करते हैं तो उसमें कई तरह की सुरक्षा उपाय निवेशक को नहीं मिलते हैं. उनमें प्रमुख तौर पर एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत इंवेस्टर के संरक्षण के लाभ. एक्सचेंज विवाद समाधान तंत्र की सुविधा भी निवेशक को नहीं मिल पाती है. इसी तरह से विवाद होने की स्थिति में निवेशक शिकायत निवारण तंत्र का लाभ भी उसे नहीं मिल पाता है.
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