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पेरासिटामोल से लेकर डायबिटीज तक की 37 जरूरी दवाएं सस्ती, मरीजों को बड़ी राहत
केंद्र सरकार ने 37 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतें तय की हैं, ये दवाएं दिल, डायबिटीज, बुखार, संक्रमण, सूजन और एलर्जी जैसी सामान्य बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 months ago
देश में इलाज को किफायती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 37 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं. इससे पेरासिटामोल, मेटफॉर्मिन, एटोरवास्टेटिन और एमोक्सिसिलिन जैसी रोजमर्रा की दवाएं अब सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी.
DPCO 2013 के तहत लागू होंगी नई कीमतें
यह फैसला केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) 2013 के तहत लिया है. नई दरें कुल 35 फॉर्मूलेशंस पर लागू होंगी, जिन्हें देश की प्रमुख फार्मा कंपनियां बनाती और बेचती हैं. NPPA ने इन दवाओं की कीमतों में 10 से 15% तक की कटौती की है.
किन बीमारियों की दवाएं हुईं सस्ती?
सस्ती की गई दवाएं मुख्य रूप से दिल, डायबिटीज, इन्फेक्शन, सूजन और विटामिन की कमी जैसी आम बीमारियों में उपयोग की जाती हैं. इनमें शामिल हैं:
1. Paracetamol – बुखार और दर्द के लिए
2. Atorvastatin – कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए
3. Metformin – डायबिटीज नियंत्रण में
4. Amoxycillin – इन्फेक्शन से लड़ने के लिए
इसके अलावा, कुछ नई कॉम्बिनेशन दवाएं भी सूची में हैं.
नई कीमतों का उदाहरण
- Aceclofenac + Paracetamol + Trypsin Chymotrypsin टैबलेट : Dr Reddy’s – ₹13, Cadila – ₹15.01
- Atorvastatin 40mg + Clopidogrel 75mg : ₹25.61
- Cefixime + Paracetamol सिरप (बच्चों के लिए) : नई दरों पर मिलेंगी
- Diclofenac इंजेक्शन : ₹31.77 प्रति मि.ली.
- Empagliflozin + Sitagliptin + Metformin (डायबिटीज की दवा) : ₹16.50
- Bilastine-Montelukast टैबलेट (अस्थमा/एलर्जी के लिए) : पहले से सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी.
GST मुक्त होंगी दवाएं
NPPA ने स्पष्ट किया है कि ये नई कीमतें GST मुक्त हैं. अगर कोई टैक्स लागू होता है तो उसे अलग से जोड़ा जाएगा. सभी फार्मा कंपनियों को ये नई दरें IPDMS पोर्टल पर Form-V के जरिए अपलोड करनी होंगी, साथ ही इसकी कॉपी NPPA और राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग को भी भेजनी होगी. दवा विक्रेताओं और वितरकों को अपनी दुकानों में नई कीमतों की स्पष्ट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा ताकि उपभोक्ताओं को भ्रम न हो. यह व्यवस्था DPCO 2013 की धारा 24 के तहत की गई है.
निर्देश न मानने पर होगी कार्रवाई
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पुरानी कीमतें मान्य नहीं होंगी. जो भी कंपनी या दुकानदार निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलेगा, उसके खिलाफ DPCO और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जरूरत से ज्यादा वसूली गई राशि ब्याज समेत उपभोक्ता को लौटानी होगी. अधिकारियों का कहना है कि इससे दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता आएगी और आम जनता का इलाज सस्ता होगा.
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