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ब्रोकरेज पर 18% की बचत, बजट में एफपीआई के लिए सकारात्मक खबर
विदेशी निवेशकों के लिए ब्रोकरेज पर जीरो जीएसटी, यह स्टॉक ब्रोकर्स और एफपीआई के लिए बड़ा बदलाव है. बजट ने सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा दिया.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago
पलक शाह
भारत की वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) अधिनियम, 2017 में एक महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जो इंटरमीडियरी सेवा प्रदाताओं के लिए लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी बाधा को दूर करता है.
फाइनेंस बिल 2026 में IGST अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के खंड (b) को हटाने का प्रस्ताव किया गया है. यह प्रावधान पहले “इंटरमीडियरी सेवाओं”, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स और इसी तरह के अन्य मध्यस्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सप्लाई की जगह को सेवा प्रदाता का स्थान (यानी भारत) मानता था. इसके परिणामस्वरूप, विदेशी ग्राहकों, जिनमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) भी शामिल हैं, को सेवाएं देने वाले भारतीय इंटरमीडियरीज़ को सीमा-पार लेन-देन पर भी 18% जीएसटी का भुगतान करना पड़ता था.
इस प्रावधान को हटाए जाने के बाद, अब सप्लाई की जगह IGST अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिफॉल्ट नियम के अनुसार तय होगी, यानी सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान. विदेश में स्थित एफपीआई को भारतीय स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के मामले में सप्लाई की जगह भारत के बाहर मानी जाएगी, जिससे ये सेवाएं “सेवाओं के निर्यात” के रूप में योग्य होंगी, बशर्ते भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा या आरबीआई द्वारा अनुमत भारतीय रुपये में प्राप्त किया जाए.
इसका प्रभावी परिणाम यह होगा कि एफपीआई को प्रदान की जाने वाली पात्र ब्रोकरेज और इंटरमीडियरी सेवाओं पर जीएसटी शून्य हो जाएगा, जिससे पहले लगने वाला 18% कर भार समाप्त हो जाएगा, जो भारतीय ब्रोकर्स के मार्जिन को कम कर रहा था और वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर रहा था.
यह सुधार एक लंबे समय से विवादित मुद्दे को संबोधित करता है, जिसने वर्षों तक बहस, मुकदमेबाज़ी और हजारों करोड़ रुपये के विवादों को जन्म दिया था. कर विशेषज्ञ और उद्योग से जुड़े हितधारक इसे हाल के वर्षों में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में किए गए सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक मान रहे हैं, जो भारत के जीएसटी ढांचे को वैश्विक स्तर पर अपनाए गए डेस्टिनेशन-बेस्ड टैक्सेशन सिद्धांतों के और करीब लाता है.
भारतीय इंटरमीडियरीज द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्रोकरेज सेवाओं पर ज़ीरो जीएसटी, जिससे एफपीआई के लिए भारतीय ब्रोकर्स के साथ जुड़ना और भारतीय पूंजी बाजारों तक पहुंच बनाना सस्ता और अधिक आकर्षक होगा.
भारतीय वित्तीय इंटरमीडियरीज की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को अधिक आक्रामक मूल्य निर्धारण और बेहतर सेवा पेशकश कर सकेंगे.
भारतीय इक्विटीज और अन्य परिसंपत्तियों में एफपीआई की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद, क्योंकि अनुपालन लागत और कर संबंधी बाधाएं कम होने से प्रवेश अवरोध घटेंगे.
विदेशी निवेशकों की अधिक भागीदारी के माध्यम से भारतीय पूंजी बाजारों में तरलता और बाजार की गहराई में सुधार.
इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड या जीरो-रेटिंग सहित निर्यात लाभों तक आसान पहुंच, जिससे सेवा प्रदाताओं पर नकदी प्रवाह का दबाव कम होगा.
यह बदलाव बजट में शामिल व्यापक जीएसटी सुधारों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, रिफंड प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना और वैश्विक व्यापार में लगे व्यवसायों के लिए परिचालन बाधाओं को कम करना है. इस “इंटरमीडियरी ट्रैप” को समाप्त करके सरकार भारत को वित्तीय सेवाओं के निर्यात, बैक-ऑफिस ऑपरेशंस, फिनटेक और प्लेटफॉर्म-आधारित इंटरमीडियेशन के लिए एक अधिक आकर्षक केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है, जो सेवा अर्थव्यवस्था के लिए एक शांत लेकिन प्रभावशाली जीत है.
प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी के पार्टनर सुरेश स्वामी का कहना है कि यह एक अत्यंत आवश्यक बदलाव है, जो इंटरमीडियरीज़ के लिए जीएसटी में सप्लाई की जगह से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे एक विसंगति को दूर करता है. उन्होंने कहा “वर्तमान व्यवस्था के तहत, विदेश में स्थित एफपीआई को ब्रोकरेज सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय स्टॉक ब्रोकर्स पर अनुचित रूप से 18 प्रतिशत जीएसटी का बोझ डाला गया था, केवल इसलिए क्योंकि सप्लाई की जगह को सेवा प्रदाता के भारत स्थित स्थान से जोड़ा गया था. IGST अधिनियम की धारा 13(8) में मौजूद विशेष इंटरमीडियरी प्रावधान को हटाकर, बजट इन सेवाओं को डिफॉल्ट नियम के अनुरूप लाता है यानी सप्लाई को प्राप्तकर्ता के स्थान से जोड़ता है, जो एफपीआई के मामले में भारत के बाहर है. इससे ऐसी ब्रोकरेज सेवाएं सेवाओं के निर्यात के रूप में वर्गीकृत हो जाती हैं और उन पर शून्य दर (Nil GST) लागू होती है, बशर्ते IGST अधिनियम की धारा 2(6) के तहत निर्धारित मानक निर्यात शर्तें पूरी हों, जैसे परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा या आरबीआई द्वारा अनुमत भारतीय रुपये में भुगतान की प्राप्ति.”
स्वामी ने कहा, “यह कदम वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और उन्हें सेवाएं देने में भारतीय ब्रोकर्स की प्रतिस्पर्धात्मकता को काफी बढ़ाएगा, अनुपालन से जुड़ी बाधाओं को कम करेगा, निर्यात लाभों के जरिए नकदी प्रवाह को आसान बनाएगा, और अंततः भारतीय पूंजी बाजारों में एफपीआई की भागीदारी और तरलता को बढ़ावा देगा. यह भारत के जीएसटी ढांचे को एक वास्तविक डेस्टिनेशन-बेस्ड टैक्सेशन मॉडल के और करीब लाता है और उद्योग की वर्षों पुरानी चिंताओं तथा संभावित मुकदमेबाजी को संबोधित करता है.”
पलक शाह, BW रिपोर्टर्स
(पलक शाह एक अनुभवी खोजी पत्रकार हैं और The Market Mafia: Chronicle of India’s High-Tech Stock Market Scandal & The Cabal That Went Scot-Free के निडर लेखक हैं. मुंबई में लगभग दो दशकों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ, पालक ने खुद को एक अडिग सच की खोज करने वाले पत्रकार के रूप में स्थापित किया है, जो पैसे, सत्ता और नियमन के गठजोड़ की तहों में गहराई तक जाते हैं. उनके लेख भारत के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय अखबारों जैसे The Economic Times, Business Standard, The Financial Express और The Hindu Business Line में प्रकाशित हुए हैं जहां उनकी तीखी रिपोर्टिंग ने नरेटिव गढ़े और कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स को हिला कर रख दिया.
19 साल की उम्र में ही अपराध पत्रकारिता की ओर खिंचाव महसूस करने वाले पालक ने जल्द ही समझ लिया कि 1980 के दशक के मुंबई के गिरोह युद्ध अब एक और अधिक चिकने, लेकिन कहीं अधिक खतरनाक संगठित अपराध यानी कॉर्पोरेट टावरों में रची जाने वाली सफेदपोश साजिशों में बदल चुके हैं. यह अहसास ही उन्हें फाइनेंशियल जर्नलिज्म की ओर ले गया, जहां उन्होंने भारत की ‘सफेद धन’ अर्थव्यवस्था की जटिल चालों को वर्षों तक समझा और उजागर किया है. शेयर बाजार में हेरफेर से लेकर नियामक खामियों तक, पलक का काम हाई-फाइनेंस की चमक-दमक से पर्दा हटाकर दिखाता है कि असली धागे खींच कौन रहा है.)
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