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पुराने तरीके से भरा टैक्स तो होगी परेशानी, आ गई टैक्स भरने की नई व्यवस्था!
जहां इस वक्त ITR चर्चा का मुद्दा बना हुआ है वहीं आयकर विभाग ने टैक्स भरे जाने की जगह में बदलाव कर दिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
भारतीय सरकार करदाताओं के लिए इनकम टैक्स (Income Tax) का भुगतान करने की प्रकिया को ज्यादा से ज्यादा आसान बना देना चाहती है और इसी संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं. हाल ही में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्स भरे जाने की प्रक्रिया में एक बेहद जरूरी बदलाव किया है.
क्या है नया बदलाव?
वैसे तो फिलहाल ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, चर्चा का मुद्दा बना हुआ है लेकिन इसी बीच आयकर विभाग ने टैक्स भरे जाने की जगह ही बदल दी है. दरअसल पहले आप NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी टैक्स का भुगतान कर सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है. आयकर विभाग द्वारा किए गए नए बदलावों के बाद अब आप केवल आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ही टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.
क्या है नई व्यवस्था?
अब सवाल उठता है कि नई व्यवस्था क्या है और अब टैक्स कैसे भरना है? ITR के ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स भरने के दो मुख्य तरीके हैं. पहला, अपने अकाउंट में लॉग इन करके और दूसरा, बिना अकाउंट में लॉग इन किए. तो आइये पहले जानते हैं कि बिना अकाउंट में लॉग इन किए आप इनकम टैक्स का भुगतान कैसे कर सकते हैं?
Step – 1: सबसे ITR के ई-फाइलिंग पोर्टल यानी https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
Step – 2: अब यहां ‘क्विक लिंक्स’ का विकल्प ढूंढ़कर उसमें ‘ई-पे टैक्स’ का विकल्प चुनें.
Step – 3: अपना PAN और मोबाइल नंबर एंटर करें और ‘जारी रखें (Continue)’ के विकल्प पर क्लिक करें. उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. इस OTP को दर्ज करने के बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें.
Step – 4: आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसपर आपका नाम और आपके PAN कार्ड की सभी जानकारी दी गई होगी. यहां एक बार फिर से ‘जारी रखें (Continue)’ के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया टैब खुलेगा जिसमें आपको ‘नई पेमेंट’ के विकल्प पर क्लिक करना है.
Step – 5: अब एक बार फिर आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपको सेल्फ-असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, TDS, TCS जैसे विभिन्न प्रकार के टैक्स का भुगतान करने का विकल्प मिलेगा. आप जिस भी टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं उसे चुन लें.
Step – 6: आप टैक्स के जिस भी प्रकार का चयन करेंगे उस विकल्प के नीचे ही आपको ‘जारी रखने (Proceed)’ का विकल्प मिलेगा. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जो टैक्स के भुगतान के लिए आपसे विभिन्न प्रकार की जानकारी मांगेगा. यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि एक व्यक्ति को यहां टैक्स पेमेंट का प्रकार और ‘Assessment Year’ की जानकारी ही देनी होती है.
Step – 7: इसके बाद आपको एक बार फिर से ‘जारी रखें (Continue)’ के विकल्प पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको टैक्स पेमेंट का ब्रेक-अप, यानी आयकर, सरचार्ज, सेस इत्यादि प्रदान करना होगा. यहां इस बात का ध्यान रखें कि आप किस कॉलम में क्या जानकारी दर्ज रहे हैं. इसके बाद फिर से जारी रखें (Continue) के विकल्प पर क्लिक करें. अगर आपको भरे जाने वाले टैक्स के ब्रेक-अप के बारे में नहीं पता तो आप सरचार्ज और सेस समेत पूरी राशि भी दर्ज कर सकते हैं.
Step – 8: इसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए पांच विकल्प प्रदान किए जाएंगे जिनमें नेट-बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक के काउंटर पर भुगतान करें, RTGS/NEFT और पेमेंट गेटवे शामिल हैं.
Step – 9: इसके बाद आप अपने इच्छित विकल्प का चयन करें और फिर एक बार जारी रखें (Continue) के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद नियम और शर्तों के बॉक्स का भी चुनाव करें, टैक्स पेमेंट की जानकारी को चेक करें और अभी भुगतान करें का विकल्प चुनें.
अब अगर आप अकाउंट में लॉग इन करके टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया का पालन करें:
Step – 1: सबसे ITR के ई-फाइलिंग पोर्टल यानी https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और अपने PAN नंबर और पासवर्ड की मदद से अपने अकाउंट में लॉग इन करें.
Step – 2: लॉग इन करने के बाद ई-फाइल के विकल्प पर क्लिक करें और यहां ‘ई-पे (e-pay)’ के विकल्प का चयन करें. इसके बाद प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी ऊपर बताए गए तरीके में Step – 5 के बाद है.
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