यह नया कानून पहले से चल रहे Drugs and Cosmetics Act of 1940 को खत्म कर देगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस नए बिल पर आम जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago