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केवल 20 रुपये में मिलेगा 2 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस, जानिए कैसे?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किसी तरह से मौत होने पर परिजनों को 2 लाख रुपये मिलते हैं. वहीं, दुर्घटना में दिव्यांग होने की स्थिति में भी बीमाधारक को 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
अगर आप अपने परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जीवन बीमा (Life Insurance) लेना बहुत जरूरी है. कई लोग महंगे प्रीमियम के चलते जीवन बीमा कराने से कतराते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) काफी अच्छा विकल्प है. इसमें केवल 20 रुपये से भी कम खर्च पर आपको 2 लाख रुपये तक का जीवन बीमा मिलता है. इसका मतलब है कि आपको महीने का 2 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा. क्या आप भी सरकार की इस जीवन बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं? अगर हां, तो आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं.
इन स्थितियों में मिलेगा पीएम सुरक्षा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किसी भी तरह की मौत होने पर बीमाधारक के परिजनों को 2 लाख रुपये मिलते हैं. दुर्घटना में पूर्ण दिव्यांग होने की स्थिति जैसे कि दोनों आंख, हाथ या फिर पैर खोने की सूरत में भी 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. वहीं, आंशिक दिव्यांगता जैसे कि एक आंख, या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति में 1 लाख रुपये मिलेंगे. इसके अलावा बाढ़ या बिजली गिरने जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता भी इस बीमा योजना के तहत कवर होगी.
ऐसे उठाएं योजना का लाभ
केंद्र सरकार की इस बीमा योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए. वहीं, अधिकतम 70 साल तक के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. बीमा कवर की अवधि एक साल है, जो 1 जून से 31 मई के लिए होगी. इसके बाद आपको बीमा पॉलिसी रिन्यू करानी होगी.
बीमा कराने के लिए क्या करना होगा?
आप सरकारी कंपनियों के सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के जरिए बीमा करा सकते हैं. जिस बैंक में आपका अकाउंट हो, उसकी किसी भी शाखा से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसमें 'ऑटो डेबिट' सुविधा मिलती है. इसका मतलब है कि हर साल 31 मई को आपके बैंक अकाउंट से 20 रुपये का प्रीमियम अपनेआप कट जाएगा.
इन बातों का रखें ध्यान
अगर आपके अकाउंट में पॉलिसी रिन्यू के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो पॉलिसी रद्द हो जाएगी. प्रीमियम मिलने पर पॉलिसी को बहाल किया जा सकता है. इस योजना के तहत एनरोलमेंट पीरियड 1 जून से 31 मई तक होता है. वहीं दुर्घटना होने पर 30 दिनों के अंदर पैसा क्लेम किया जाना चाहिए. ध्यान रहे, खुदखुशी के मामले में किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा.
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