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Home Loan की तरह Car Loan पर भी उठा सकते हैं टैक्स छूट का लाभ, जानिए कैसे?
Home Loan लेने पर टैक्सपेयर्स को सरकार की ओर से 3.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
क्या आप जानते हैं आपको होम लोन (Home Loan) की तरह ही कार लोन (Car Loan) पर भी टैक्स छूट मिल सकती है? अगर नहीं, तो चलिए आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं. अगर आप व्यवसाय या पेशेवर कार्यों में कार का इस्तेमाल करते हैं, तो कार लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं. बता दें, होम लोन पर आयकर अधिनियम के तहत सेक्शन 80सी और 24बी के अंतर्गत ब्याज और मूलधन पर छूट दी जाती है. हालांकि, कार लोन पर आमतौर पर टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसे लग्जरी खर्च के रूप में देखा जाता है. लेकिन, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या अन्य किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं और अपनी कार का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं, तो आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?
ऐसे मिलेगा लाभ
1. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक हैं या अपनी कार को किराए पर चला रहे हैं, तो इसके ब्याज की रकम को टैक्स रिटर्न में व्यवसाय की लागत के रूप में दिखा सकते हैं.
2. इसके अलावा, सालाना ईंधन खर्च और रखरखाव लागत भी टैक्स छूट में शामिल की जा सकती है.
3. डेप्रिसिएशन कॉस्ट यानी कार के मूल्य में कमी पर भी छूट का दावा किया जा सकता है. डेप्रिसिएशन कॉस्ट 15-20 प्रतिशत प्रति वर्ष होती है.
इतनी मिल सकती है छूट
मान लीजिए, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपये है और आप कार लोन के ब्याज में 70,000 रुपये चुका रहे हैं, तो आपकी टैक्स गणना 9.30 लाख रुपये पर होगी. ईंधन और रखरखाव लागत के साथ, टैक्स छूट और भी अधिक हो सकती है.
इन बातों का रखना होगा ध्यान
एक्सपर्ट का कहना है कि टैक्स छूट का दावा करते समय इस बात का प्रमाण भी देना आवश्यक है कि कार का उपयोग व्यवसाय में हो रहा है. अगर गलत दावा किया गया तो आयकर अधिकारी इसे खारिज कर सकते हैं और जुर्माना भी लगा सकते हैं. जहां एक ओर होम लोन पर टैक्स में सीधी छूट मिलती है. वहीं, कार लोन पर टैक्स छूट केवल व्यवसायिक इस्तेमाल की शर्तों पर ही मिलती है. इस प्रकार, पेशेवर और व्यवसायी अपनी कार से जुड़े खर्चों को टैक्स लाभ में बदल सकते हैं, बशर्ते उनके पास उचित दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हो.
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