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31 मार्च से पहले करें इनकम टैक्स रिर्टन फाइल, नहीं तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना

टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए अपडेटेड ITR (ITR-U) 31 मार्च 2025 से पहले फाइल करना जरूरी है, वरना 50% अतिरिक्त टैक्स लगेगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

31 मार्च 2025 तक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) फाइल करने की अंतिम तारीख है. अगर इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं किया गया, तो टैक्सपेयर्स को 50% ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे बिना किसी देरी के अपना अपडेटेड ITR फाइल करें ताकि उन्हें अधिक जुर्माना न देना पड़े.

आयकर विभाग की एडवाइजरी

आयकर विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर टैक्सपेयर से आग्रह किया है कि वे 31 मार्च, 2025 से पहले कम पैनेल्टी और अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने के लिए अपना अपटेडेट इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) तुरंत दाखिल करें. अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से टैक्स देने वालों को स्वेच्छा से किसी भी अघोषित आय का खुलासा करने या पहले से दाखिल रिटर्न में गलती को ठीक करने की इजाजत मिलती है.

4.64 लाख अपडेटेड आईटीआर किए गए हैं दाखिल

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि चालू आकलन वर्ष (2024-25) में 28 फरवरी तक 4.64 लाख अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपए का कर चुकाया गया है. वर्ष 2023-24 में 29.79 लाख से अधिक आईटीआर-यू दाखिल किए गए और 2,947 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर चुकाए गए.

अपडेटेड रिटर्न

अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) किसी भी करदाता द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति, व्यवसाय या अन्य संस्थाएं शामिल हैं. आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया X पर किया कि अभी ITR-U दाखिल करना = 25% अतिरिक्त टैक्स + ब्याज. 31 मार्च, 2025 के बाद दाखिल करना = 50% अतिरिक्त टैक्स + ब्याज. कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(8A) के प्रावधानों के अनुसार आयकर का अपडेटेड रिटर्न दाखिल करें. 25% अतिरिक्त टैक्स और ब्याज पर कम लाभ उठाने के लिए 31 मार्च, 2025 तक दाखिल करें.

क्या हैI TR-U?

ITR-U एक फॉर्म है, इसकी मदद से करदाता अपने पहले फाइल किए गए रिटर्न में गलतियों को सुधार सकते हैं या छूटी हुई आय को शामिल कर सकते हैं. इसे 2022 में पेश किया गया था. इसके जरिए असेसमेंट ईयर के दो साल तक रिटर्न अपडेट किया जा सकता है. अगर कोई टैक्सपेयर ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाया है, तो भी वह।TR-U फाइल कर सकता है. हालांकि, करदाता रिफंड का दावा करने, टैक्स देनदारी कम करने या घाटे को बढ़ाने के लिए ITR-U का उपयोग नहीं कर सकते हैं.

अप्रैल 2025 से नया नियम

सरकार ITR-U फाइलिंग की अवधि दो साल से बढ़ाकर चार साल करने की योजना बना रही है. इससे करदाताओं को अघोषित आय घोषित करने के लिए अधिक समय मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही टैक्स पेनल्टी भी अधिक होगी. अब तक पिछले चार वर्षों में 90 लाख से अधिक अपडेटेड ITR फाइल किए जा चुके हैं, जिससे सरकारी खजाने में ₹9,118 करोड़ जोड़े गए हैं.
 


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