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दो हफ्ते आगे बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेट, अब भी जुर्माने से बच सकते हैं टैक्सपेयर्स

असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट पहले 31 दिसंबर थी, जिसे अब करीब दो हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अब भी समय है, इस काम को जल्द ही निपटा दें. दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को भी दो हफ्ते आगे बढ़ा दिया है. ऐसे में जिन भी टैक्सपेयर्स ने अपना रिवाइज्ड आईटीआर या फिर बिलेटिड आईटीआर फाइल नहीं किया है, उनके पास अभी भी मौका है. अब इनकम टैक्सपेयर्स 15 जनवरी तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकेंगे. बता दें, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट पहले 31 दिसंबर थी. ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए बिलेटिड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है.

देरी से टैक्स दाखिल करने पर लगेग इतना जुर्माना
देरी सै टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लेट फीस किसी की एनुअल इनकम पर डिपेंड करती है. अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो रिवाइज्ड या बिलेटिड रिटर्न दाखिल करने पर सरकार 5,000 रुपये का जुर्माना लगाती है. हालांकि, अगर आय 5 लाख रुपये से कम है, तो इनकम टैक्स विभाग रिवाइज्ड या बिलेटिड रिटर्न दाखिल करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना वसूलता है. जुर्माने के अलावा, टैक्सपेयर को बकाया टैकस राशि पर दंडात्मक ब्याज भी देना पड़ता है. 31 जुलाई के बाद आईटीआर फील्ड के मामले में, आपसे प्रति माह 1 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा.

अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत दाखिल करना होगा ITR

पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ा नुकसान यह है कि अब उन्हें पुरानी व्यवस्था के सभी कटौती और छूट लाभों को छोड़कर, नई कर व्यवस्था के तहत आईटीआर दाखिल करना होगा. जब आप तय तारीख से पहले आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 1 अप्रैल से रिफंड की तारीख तक रिफंड राशि पर 0.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज दिया जाता है. हालांकि, बिलेटिड रिटर्न के मामले में, इस ब्याज की गणना आईटीआर दाखिल करने की तारीख से रिफंड की तारीख तक की जाती है.

ऐसे फाइल करें बिलेटिड ITR
1. सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने अकाउंट को लॉग इन करें.

2. इसके बाद ‘ई-फाइल’ पर क्लिक करें और ‘आयकर रिटर्न’ सेलेक्टर करें और ‘इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें’ को सेलेक्ट करें.

3. इसके बाद असेसमेंट ईयर में वर्ष 2024-25 सेलेक्ट करें. फाइलिंग का तरीका ‘ऑनलाइन’ सेलेक्ट करें. ‘नई फाइलिंग प्रारंभ करें’ बटन पर क्लिक करें. उसके बाद आईटीआर फॉर्म का चयन करें. ‘

4. अब पर्सनल डिटेल’ सेक्शन पर जाएं और चेक करें कि आपकी सभी डिटेल सही है या नहीं. फाइलिंग सेक्शन पर जाएं और 139(4) सेलेक्ट करें. उसके बाद अपनी इनकम की डिटेल भरें और टैक्स पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ें.

 


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