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बजट 2025-सीनियर सिटीजन को मिली बड़ी राहत, 1 लाख रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम पर अब नहीं कटेगा टीडीएस!
अब अगर किसी सीनियर सिटीजन को बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने डिपॉजिट पर एक वित्त वर्ष में एक लाख रुपये तक का इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस उस पर टीडीएस नहीं काटेगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट 2025 में सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. अब बैंक और पोस्ट ऑफिस से सीनियर सिटीजन को एक वित्त वर्ष में मिलने वाली 1 लाख रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा. पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी, जिससे रिटायर्ड लोगों को अपनी इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स कटौती का सामना करना पड़ता था. इस बदलाव से सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत मिलेगी. तो आइए इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं.
TDS की लिमिट बढ़ी
अभी तक सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट से 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम TDS के दायरे में नहीं आती थी, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTB के तहत यह सुविधा मिलती थी. वहीं, अब इंटरेस्ट इनकम पर TDS के लिए लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है इससे रिटायर्ड लोगों को काफी फायदा होगा. ऐसे लोग खर्च के लिए काफी हद तक बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम पर निर्भर करते हैं.
50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम पर इतना कटता था TDS
1 फरवरी को वित्तमंत्री के ऐलान के बाद अब अगर किसी सीनियर सिटीजन को बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने डिपॉजिट पर एक वित्त वर्ष में एक लाख रुपये तक का इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस उस पर टीडीएस नहीं काटेगा. पहले बैंक या पोस्ट ऑफिस 50,000 रुपये से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम पर 10 फीसदी टैक्स काट लेता था. ऐसे सीनियर सिटीजन के मामले में बैंक 20 प्रतिशत टीडीएस काटते हैं, जिनके पास PAN नहीं होता है.
सीनियर सिटीजंस को ऐसे होगा फायदा
इंटरेस्ट इनकम पर 10 प्रतिशत टैक्स कटने से सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट से होने वाली इनकम कम हो जाती है, चूंकि रिटायर्ड लोग अपने खर्च के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट इनकम पर निर्भर करते हैं. इसलिए टीडीएस की वजह से उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. यूनियन बजट में 1 फरवरी को वित्तमंत्री के ऐलान के बाद इंटरेस्ट से 1 लाख रुपये तक की इनकम टीडीएस के दायरे में नहीं आएगी. इसका मतलब है कि हर महीने 8 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम उनके लिए टीडीएस से बाहर होगी.
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