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IT विभाग का बड़ा फैसला: अब ITR देरी पर मिल सकती है राहत, जानें कैसे

आयकर विभाग का नया कदम उन करदाताओं को बड़ी राहत देगा, जो किसी गंभीर परिस्थिति की वजह से समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 months ago

अगर आप किसी आपात स्थिति के कारण समय पर आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं. आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को राहत देते हुए ‘कंडोनेशन ऑफ डिले’ यानी देरी माफ करने की सुविधा शुरू कर दी है. इसके जरिए आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर देरी के लिए कारण बताते हुए आवेदन कर सकते हैं. यदि विभाग आपका कारण वाजिब मानता है, तो आप पेनल्टी, ब्याज या अतिरिक्त टैक्स से बच सकते हैं. खास बात यह है कि ITR फाइल करने की आज अंतिम तारीख (15 सितंबर 2025) है, ऐसे में जिन लोगों ने अब तक रिटर्न नहीं भरा है, उनके लिए यह विकल्प बहुत अहम साबित हो सकता है.

आपात स्थितियों में मिलेगा लाभ

विभाग के अनुसार, कई बार लोग अस्पताल में भर्ती होने, परिवार में किसी की मृत्यु या अन्य गंभीर कारणों से समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते. ऐसे मामलों में अब करदाता पोर्टल पर अपील कर सकते हैं. अगर आवेदन स्वीकार हो जाता है तो उन्हें अतिरिक्त टैक्स, पेनल्टी या ब्याज चुकाना नहीं पड़ेगा.

सबूत देना होगा अनिवार्य

विभाग ने साफ किया है कि करदाता को बताए गए कारण का प्रमाण देना होगा. आवेदन में दी गई जानकारी वास्तविक होनी चाहिए और उसके समर्थन में पर्याप्त सबूत जमा करने होंगे. इस सुविधा का लाभ संबंधित आकलन वर्ष के अंत तक लिया जा सकेगा.

ऐसे करें आवेदन

1. सबसे पहले [इनकम टैक्स पोर्टल](https://eportal.incometax.gov.in) पर लॉगिन करें.
2. डैशबोर्ड पर जाकर ‘Services’ विकल्प में ‘Condonation Request’ लिंक पर क्लिक करें.
3. इसके बाद ‘Application for Statutory Forms’ चुनें.
4. अंत में ‘Create Condonation Request’ पर क्लिक कर प्रक्रिया पूरी करें.

ITR फाइल करने की आज अंतिम तिथि

आज यानी 15 सितंबर, 2025 को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है. रविवार सुबह तक छह करोड़ से अधिक रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं. हालांकि, पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए टैक्स बार एसोसिएशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तिथि बढ़ाने की मांग की है. इस पर आज फैसला हो सकता है.

देरी से भरने पर लगेगा जुर्माना

- समय पर रिटर्न न भरने पर अधिकतम ₹5000 का जुर्माना लगेगा.
- जिनकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, उनके लिए लेट फीस सिर्फ ₹1000 होगी.

सीए साहिल सैनी ने बताया कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर रिटर्न फाइल करना बेहद मुश्किल हो रहा है. एडवांस टैक्स का चालान जनरेट करने और एआईएस डाउनलोड में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं. उनका कहना है कि सरकार को इन परिस्थितियों को देखते हुए समयसीमा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.

 


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