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करोड़ों डकारने वाले विजय माल्या को 4 महीने की जेल, जानें किस मामले में मिली सजा
विजय माल्या के बार-बार गैर हाजिर रहने से अदालत बेहद नाराज है और इसीलिए माल्या को जेल की सजा सुनाई गई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने कैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. अब आप सोच रहे होंगे कि करोड़ों डकारने वाले शख्स को सिर्फ 4 महीने की जेल? तो आपको बता दें कि कोर्ट का यह फैसला अवमानना के मामले से जुड़ा हुआ है.
गैरहाजिरी से नाराज है कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ यह कार्रवाई साल 2017 के केस में की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माल्या के बार-बार गैर हाजिर रहने से अदालत बेहद नाराज है और इसीलिए माल्या को जेल की सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं, कोर्ट से स्पष्ट किया है कि अगर समय पर जुर्माना राशि जमा नहीं की गई, तो माल्या को दो अतिरिक्त महीने की कैद भुगतनी होगी.
सुरक्षित रखा था फैसला
जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने विजय माल्या को सजा सुनाई. कोर्ट ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती. गौरतलब है कि माल्या को अवमानना के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया था.
ब्रिटेन में है भारत का भगौड़ा
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका 2020 में खारिज कर दी थी. बता दें कि भारत का भगौड़ा माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहा है. 18 अप्रैल 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रत्यर्पण वारंट पर उसे जमानत दी थी.
यह है पूरा मामला
विजय माल्या ने 9 जून 2017 को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने तीनों बच्चों के नाम 40 मिलियन यूएस डॉलर ट्रांसफर कर दिया था. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम की तरफ से इस संबंध में याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि माल्या ने ब्रिटिश कंपनी Diageo से प्राप्त 40 मिलियन डॉलर को अपने बच्चों को ट्रांसफर किया, जो न्यायिक आदेशों का उल्लंघन था. कोर्ट ने 2017 में ही माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था, लेकिन सजा आज सुनाई गई है.
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