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इस Bank पर लगने जा रहा है ताला, 22 सितंबर से पहले निकाल लें पैसा
RBI नियमों में कोहती बरतने, उनका उल्लंघन करने वाले बैंकों पर कार्रवाई करता रहता है. इसके तहत बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है, तो गंभीर उल्लंघन पर बैंकों के लाइसेंस भी कैंसिल किए जा सकते हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों से सख्ती से निपट रहा है. इसी के चलते एक बैंक पर ताला लगने जा रहा है. पुणे का रुपी सहकारी बैंक (Rupee Co-operative Bank) 22 सितंबर को बंद हो जाएगा. यानी ग्राहकों के पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं बैंक में जमा अपने पैसे निकालने के लिए. इसके बाद वह अपनी धनराशि नहीं निकाल पाएंगे.
रिजर्व बैंक सख्त
RBI नियमों में कोहती बरतने, उनका उल्लंघन करने वाले बैंकों पर कार्रवाई करता रहता है. इसके तहत बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है, तो गंभीर उल्लंघन पर बैंकों के लाइसेंस भी कैंसिल किए जा सकते हैं. पुणे के रुपी को-ऑपरेटिव बैंक पर नियमों के गंभीर उल्लंघन का आरोप है, इसी वजह से उसे बंद किया जा रहा है.
अगस्त में हुई थी घोषणा
RBI ने पिछले महीने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर बताया था कि पुणे के रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है. प्रेस रिलीज़ की तारीख से छह सप्ताह बाद बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उस हिसाब से यह समय सीमा 22 सितंबर 2022 है. इस तिथि के बाद बैंक का कारोबार बंद हो जाएगा, सभी शाखाओं पर ताले लग जाएंगे और खाता धारक अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे.
क्यों हुआ लाइसेंस रद्द?
पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड की वित्तीय हालात बहुत खराब हो चुकी है. बैंक के पास न तो कोई कोई पूंजी बची है और न ही उसके पास कमाई का कोई साधन है. इस वजह से रिजर्व बैंक ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है. गौरतलब है कि इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंक डूबने या दिवालिया होने की स्थिति में खाताधारक को 5 लाख रुपए के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर मिलता है. यानी इस स्थिति में संबंधित ग्राहक को पूरा क्लेम मिलेगा. यदि डिपॉजिट राशि 5 लाख से अधिक है, तो भी क्लेम 5 लाख तक का ही मिलेगा.
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