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RBI के इस फैसले को भी जानना है ज़रूरी
RBI के अनुसार, अब शहरी को-ऑपरेटिव बैंक 1.40 करोड़ रुपए तक का होम लोन दे सकेंगे. अब तक यह सीमा 70 लाख थी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में को-ऑपरेटिव बैंकों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. जिसका आने वाले समय में व्यापक असर देखने को मिलेगा. लिहाजा, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है. RBI के अनुसार, अब शहरी को-ऑपरेटिव बैंक 1.40 करोड़ रुपए तक का होम लोन दे सकेंगे. अब तक यह सीमा 70 लाख थी. इससे पहले 2011 में को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए लोन लिमिट में संशोधन किया गया था. बात केवल इतनी ही नहीं है, रिजर्व बैंक ने खास ग्राहकों को घर तक बैंकिंग सुविधा देने को भी कहा है.
ग्रामीण को-ऑपरेटिव बैंक
ग्रामीण को-ऑपरेटिव बैंक की बात करें, तो ये बैंक 75 लाख तक का कर्ज दे सकेंगे, यह सीमा अब तक 30 लाख रुपए थी. शहरी क्षेत्र को दो कैटेगरी यानी कि टियर 1 और टियर 2 में रखा गया है. ऐसे में कर्ज की अधिकतम सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि बैंक कौन सी श्रेणी में आता है.
नहीं लगाने होंगे चक्कर
एक महत्वपूर्ण बीत ये भी है कि ग्रामीण को-ऑपरेटिव बैंक को अब रिहायशी परियोजनाओं से जुड़े बिल्डरों को कर्ज देने की अनुमति मिलेगी, जबकि अब तक वह ऐसा नहीं कर सकते थे. अब उन खास ग्राहकों के बारे में भी जान लेते हैं. RBI ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद के लिए शहरी को-ऑपरेटिव बैंक को अपने ग्राहकों को घर तक बैंक से जुड़ी सुविधाएं देने की अनुमति दी है. यानी इन ग्राहकों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बैंक खुद चलकर उनके पास आएंगे.
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