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ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू: अब टैक्स रिटर्न भरना हुआ आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा से टैक्सपेयर्स को अब ज्यादा सुविधा मिलेगी. जिनकी इनकम कैपिटल गेन या क्रिप्टो से है, उनके लिए यह बदलाव बड़ी राहत लेकर आया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 11 months ago
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ITR-2 फॉर्म को ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा शुरू कर दी है. अब जिन व्यक्तियों की आमदनी वेतन, पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो इनकम, या विशेष स्रोतों से होती है, वे विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल ([https://incometax.gov.in/iec/foportal/ (https://incometax.gov.in/iec/foportal/)) के माध्यम से ITR-2 को सीधे ऑनलाइन भर सकते हैं. यह सुविधा 18 जुलाई 2025 से उपलब्ध है.
ITR-2 फॉर्म क्या है और कौन कर सकता है फाइल?
चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक सोनी के अनुसार, ITR-2 उन व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए है जिनकी आय में निम्नलिखित शामिल हैं:
- वेतन या पेंशन
- एक या अधिक संपत्तियों से आय
- पूंजीगत लाभ या विदेशी संपत्ति/आय
- क्रिप्टो करेंसी से कमाई
- गैर-सूचीबद्ध शेयरों में निवेश
- निदेशक पद या निवासी स्थिति (ROR/RNOR)
- ₹5,000 से अधिक की कृषि आय
- क्लबिंग प्रावधानों के तहत आय
- धारा 194N के तहत TDS कटौती
ITR-2 में इस बार क्या नए बदलाव हुए हैं?
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-2 में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं:
- पूंजीगत लाभ की रिपोर्टिंग : 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद की कमाई के लिए अलग-अलग शेड्यूल
- शेयर बायबैक पर नुकसान : डिविडेंड को अन्य आय में दिखाकर नुकसान की गणना की सुविधा
- संपत्ति और देनदारी : कुल आय ₹1 करोड़ से अधिक होने पर विवरण अनिवार्य
- कर कटौती की डिटेल : 80C, 10(13A) जैसी कटौतियों की बेहतर रिपोर्टिंग
- TDS कोड : शेड्यूल-TDS में सेक्शन कोड की अनिवार्य जानकारी
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
ITR-2 फाइल करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होंगे:
1. फॉर्म 16 – वेतन और TDS का विवरण
2. फॉर्म 16A – FD या सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज की TDS जानकारी
3. फॉर्म 26AS – सभी स्रोतों से TDS का सत्यापन
4. किराया रसीदें – HRA क्लेम के लिए
5. पूंजीगत लाभ सारांश – शेयर या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन का विवरण
6. बैंक पासबुक व FDR रसीदें – ब्याज आय की गणना के लिए
7. मकान से आय – किरायेदार का विवरण, लोन ब्याज आदि
8. नुकसान की रिपोर्टिंग – चालू और पिछले साल के घाटे की जानकारी
9. 80C, 80D, 80G के प्रमाण – बीमा, दान, ट्यूशन फीस आदि की रसीदें
अंतिम तारीख और अन्य जानकारियां
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है. अभी तक ऑनलाइन सुविधा केवल ITR-1 और ITR-4 के लिए थी. अब ITR-2 को भी प्री-फिल्ड डेटा के साथ ई-पोर्टल पर सीधे भरा जा सकता है. वहीं, ITR-3 के लिए फिलहाल केवल एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध है. ऑनलाइन सुविधा जल्द शुरू होने की संभावना है.
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