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लग्जरी प्रोडक्ट्स पर अब कितना GST, जानें रेवेन्यू सेक्रेटरी ने क्या कहा
पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने की मांग पर उन्होंने कहा कि ईंधन पर लगने वाला कर केंद्र एवं राज्य सरकारों के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा होता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्ली: रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने सोमवार को ये साफ कर दिया कि लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 28 प्रतिशत की GST दर लागू रहेगी. इन प्रोडक्ट्स पर किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी.
बजाज ने उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि GST की दरों को युक्तिसंगत बनाने की GST काउंसिल की कवायद कर प्रणाली के 5 साल बाद आत्मनिरीक्षण का नतीजा है. उन्होंने कहा कि पॉलिसीमेकर्स को टैक्स रेट्स 15.5 प्रतिशत के राजस्व-तटस्थ स्तर तक ले जाने की कोई इच्छा नहीं है.
पेट्रोलियम उत्पादों को GST में कब लाया जाएगा?
पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने की मांग पर उन्होंने कहा कि ईंधन पर लगने वाला कर केंद्र एवं राज्य सरकारों के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा होता है. लिहाजा इसे लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं. उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए कुछ वक्त इंतजार करना होगा.
लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 28% GST
उन्होंने कहा, 'जहां तक GST के कर ढांचे का सवाल है तो 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरों में से हमें 28 प्रतिशत की दर बरकरार रखनी होगी. एक विकासशील एवं आय असमानता वाली अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे लग्जरी उत्पाद होते हैं जिन पर ऊंची कर दर लगाए जाने की जरूरत है. रही बात, अन्य तीन कर दरों कि हम उसे दो दरों में सीमित कर सकते हैं. हालांकि यह एक बहुत बड़ी चुनौती है.'
GST के तहत कर की चार दरें
GST के तहत कर की चार दरें हैं. इनमें जरूरत वाली चीजों पर न्यूनतम 5 प्रतिशत की GST लगती है. वहीं लग्जरी प्रोड्क्टस पर अधिकतम 28 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. इसके अलावा सोना, आभूषण एवं रत्नों के लिए तीन प्रतिशत की एक विशेष दर रखी गई है जबकि तराशे हुए हीरों पर 1.5 फीसदी की दर से GST लगता है.
तीन महीने का अतिरिक्त समय
जीएसटी परिषद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह बनाया है जो कर दरों को युक्तिसंगत बनाने पर कार्य कर रहा है. मंत्री समूह को अंतिम रिपोर्ट देने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है.
बजाज ने कहा, 'मुझे लगता है कि नीति-निर्माता के तौर पर हम और राज्य सरकारें इस समय GST को इसी नजरिये से देख रहे हैं. हम इसे राजस्व तटस्थ दर 15.5 फीसदी के करीब ले जाने के लिए कुछ उत्पादों की दरें बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं.'
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