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जानिए कैसे अलग है पुराने ITR form से नया ITR form
CBDT ने वर्ष 22-23 के लिए इस साल ITR काफी पहले जारी कर दिए हैं. इस कदम से करदाताओं को टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होने में मदद मिलेगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं. समय पर फॉर्म जारी होने से आप इस वित्त वर्ष के खत्म होते ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं. जबकि टैक्स फॉर्म काफी हद तक वही रहते हैं, यहां कुछ चीजें हैं जो नए आईटीआर फॉर्म में बदली गई हैं. आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं.
जानिए क्या होता है वीडीए
टैक्स एक्सपर्ट संजय गुप्ता कहते हैं कि सबसे पहले आपको आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करते समय वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) विवरण की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी. इसकी घोषणा पिछले साल की गई थी. इसके तहत आपको अपनी डिजिटल करेंसी की जानकारी मुहैया करानी होगी. आईटीआर-1 में कोई बदलाव नहीं होने से करदाताओं को राहत मिलेगी. शेष रूपों में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से आय की रिपोर्टिंग के लिए एक नया शेड्यूल कैपिटल गेन्स के तहत शामिल किया गया है. इसके तहत करदाताओं को अधिग्रहण की तारीख, हस्तांतरण की तारीख के साथ-साथ अधिग्रहण की लागत और वीडीए की बिक्री पर प्राप्त आय की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है. वीडीए से होने वाली आय की रिपोर्ट हर तिमाही में दी जानी चाहिए.
जानिए क्या हुआ है बदलाव
सीबीडीटी की ओर से नई व्यवस्था के चयन से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों को शामिल करने के लिए आटीआर फॉर्म में भी संशोधन किया गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहता है कि आपने पहले नई टैक्स व्यवस्था को चुना था या नहीं. फॉर्म में करदाता को यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है कि क्या फाइलर ने पिछले मूल्यांकन वर्ष में नई व्यवस्था का विकल्प चुना है, और उस मूल्यांकन वर्ष का भी चयन करना होगा जिसमें इसे चुना गया था. इसके अतिरिक्त, एक और प्रश्न डाला गया है कि क्या करदाताओं ने पिछले वर्षों में से किसी में भी नई व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है और करदाता से दोनों चयनों के लिए 10IE विवरण का उल्लेख करने की भी अपेक्षा कर रहे हैं,
कौन-कौन से फॉर्म हैं शामिल
आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अधिसूचित आईटीआर फॉर्म में आईटीआर-1 सहज, आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 सुगम, आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-V और आईटीआर पावती शामिल हैं. हालांकि, नवंबर 2022 में आयकर विभाग ने आईटीआर-7 को छोड़कर आय के रिटर्न के सभी मौजूदा रूपों को एकीकृत करके एक सामान्य आईटीआर पेश करने का भी प्रस्ताव रखा, जो कि धर्मार्थ संस्थानों, व्यावसायिक ट्रस्टों, निवेश कोष आदि के लिए लागू है.
इस बार भी नहीं आ सका कॉमन आईटीआर फॉर्म
जबकि सीबीडीटी ने नवंबर 2022 में सार्वजनिक परामर्श के लिए आम आईटीआर फॉर्म जारी किया था, अधिसूचित नए फॉर्म अलग आईटीआर फॉर्म हैं और लगता ये है कि आम आईटीआर फॉर्म के लिए अभी इंतजार करना होगा, एक्सपर्ट कहते हैं कि पहले यह कहा गया था कि नया सामान्य आईटीआर फॉर्म पुराने फॉर्म के समानांतर उपलब्ध होगा और आईटीआर-1 और आईटीआर-4 श्रेणियों से संबंधित निर्धारित सुविधा के आधार पर पुराने या नए फॉर्म को फाइल करने का विकल्प चुन सकते हैं.
नवंबर 2022 में सीबीडीटी ने 'कॉमन आईटीआर फॉर्म' के ड्राफ्ट वर्जन को सर्कुलेट किया था, जहां आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 6 तक के सभी आईटीआर फॉर्म को मिलाने का प्रस्ताव था. इसका उद्देश्य करदाताओं के लिए फाइलिंग को आसान बनाना और उनके द्वारा टैक्स रिटर्न फाइल करने में लगने वाले समय को कम करना था. आईटीआर 1 से आईटीआर 4 दाखिल करने वाले करदाताओं के पास अपनी पसंद के अनुसार व्यक्तिगत टैक्स फॉर्म या सामान्य आईटीआर फॉर्म फाइल करने का विकल्प था. यह फॉर्म अभी तक सीबीडीटी द्वारा जारी नहीं किया गया है और किसी को प्रतीक्षा करने और देखने की जरूरत है कि क्या सीबीडीटी इस सामान्य आईटीआर को बाद में जारी करेगा,
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