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क्या आपको इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के नए मास्टर सर्कुलर की जानकारी है?
IRDAI ने बीमा पॉलिसी धारकों के अधिकारों को लेकर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है. इसमें कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
यदि आपने बीमा कवर लिया हुआ है या कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के मास्टर सर्कुलर के बारे में जानकारी होनी चाहिए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IRDAI ने बीमा पॉलिसी धारकों के अधिकारों को लेकर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में ई-इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम सेटलमेंट की समयसीमा के साथ ही हेल्थ बीमा पॉलिसी धारकों के अधिकारों का जिक्र है.
ई-पॉलिसी होंगी जारी
इरडा की तरफ से कहा गया है कि सभी बीमा पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी की जानी चाहिए. इन पॉलिसियों पर ग्राहक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकते हैं. यदि ग्राहक चाहें तो बीमा कंपनी से फिजिकल पॉलिसी भी जारी करने को कह सकते हैं. इसके लिए उन्हें प्रपोजल फॉर्म में अपनी इच्छा बतानी होगी.
15 दिन में जरी होगी पॉलिसी
बीमा कंपनी को प्रपोजल फॉर्म स्वीकार करने के 15 दिनों के भीतर ही पॉलिसी जारी करनी होगी. नए नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनी को प्रपोजल फॉर्म के साथ इनीशियल प्रीमियम जमा करने की अनुमति नहीं है. इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, पॉलिसी धारकों को बीमा कंपनी से कुछ ज़रूरी दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए. उदाहरण के तौर पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के लिए कवरिंग लेटर, जिसमें फ्री लुक अवधि की जानकारी दी गई हो. पॉलिसी डॉक्यूमेंट , संभावित ग्राहक द्वारा पेश प्रपोजल फॉर्म की प्रति, बेनिफिट इलेस्ट्रेशन की प्रति, कस्टमर इनफार्मेशन शीट आदि.
30 दिनों का मिलेगा समय
IRDAI के सर्कुलर में कहा गया है कि एक साल या उससे अधिक की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बीमा धारकों को 30 दिनों क फ्री लुक पीरियड मिलेगा. यदि पॉलिसी होल्डर बीमा की शर्तों या नियमों से असंतुष्ट है, तो उसके पास 30 दिनों के भीतर पॉलिसी को रद्द करने का विकल्प होगा.
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