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ITR 1,2,3,4, आपको कौन सा करना है फाइल ?
लोग आईटीआर तो फाइल करना चाहते हैं लेकिन कुछ जानकारियों के न होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं या गलत कर देते हैं. आज हम आपके लिए उसी से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं.
ललित नारायण कांडपाल 11 months ago
वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. ऐसे में अगर आपने भी अभी तक टैक्स फाइल नहीं किया है तो आप इस तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल कर दें. लेकिन कई बार लोगों के मन में इस बात को लेकर दुविधा रहती है कि आखिर उन्हें आईटीआर के लिए कौन सा फॉर्म भरना है. ITR-1, ITR-2, ITR-3 या ITR- 4. सरकार की ओर से आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा दे दी है. दरअसल इसी परेशानी में कई बार लोगों को कई लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है. जो परेशानी भरा होता है. ऐसे में आइए जानते हैं एक्सपर्ट से कि आखिर किसके लिए कौन सा फॉर्म बना है.
किसे भरना है आईटीआर
आईटीआर के लिए फॉर्म का चयन करने से पहले ये जरूरी है कि आप ये जानें कि आप आईटीआर के दायरे में आते भी हैं या नहीं. दरअसल आईटीआर उसे फाइल करना होता है जो सरकार के द्वारा दी गई छूट के दायरे से बाहर है, जिसकी आय छूट के दायरे के अंतर्गत है उसे आयकर दाखिल करने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपके लिए ये छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये है और अगर आप 60 से 80 साल के बीच हैं तो उनके लिए ये 3 लाख रुपये है. 80 साल से अधिक उम्र वालों के लिए यह 5 लाख रुपये है. यही नहीं आयकर विभाग की ओर से धारा 80C, 80 CCD, 80D, 80 G, 80TTA, 80 TTB, का प्रावधान किया गया है जिसके तहत आप कर कटौती को बचा सकते हैं. हालांकि लोग अपना आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म-16 का इंतजार कर रहे हैं. आम तौर पर, वेतनभोगी व्यक्तियों को निर्धारण वर्ष के 15 जून को या उससे पहले अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 प्राप्त होता है.
सही ITR फाइलिंग फॉर्म का चुनाव महत्वपूर्ण है
आईटीआर फाइल करते समय आपको सही फार्म का चयन करना बेहद जरूरी है. अगर आपने गलत फॉर्म पर अपना आईटीआर फाइल किया तो आपकी रिटर्न गलत हो सकती है. जिसे आयकर विभाग खारिज भी कर सकता है. आप किस फॉर्म पर अपना आईटीआर फाइल करेंगें ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप करते क्या हैं. मसलन अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और वहां से सैलरी लेते हैं तो आप आईटीआर फॉर्म 1 का उपयोग करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सैलरी के साथ-साथ निवेश भी करते हैं तो आपको फार्म 2 का इस्तेमाल करना चाहिए. वहीं अगर आप खुद का कोई रोजगार करते हैं और उससे आय अर्जित करते हैं तो आपको आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना चाहिए. दूसरी ओर, यदि आप अपने आय स्रोत के रूप में व्यावसायिक लाभ के साथ स्व-नियोजित हैं, तो आपको आईटीआर फॉर्म 3 का उपयोग करके अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए.
आईटीआर फॉर्म 1: अगर आपकी आय 50 लाख रुपये तक है तो आपको फॉर्म 1 दायर करना चाहिए. 50 लाख आपकी सैलरी से, पेंशन से या घर की संपत्ति से आय अर्जित की है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
आईटीआर फॉर्म 2: अगर आपकी आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है और आप HUF (hindu Undivided Family) से हैं तो आप फॉर्म 2 फाइल कर सकते हैं. इसी तरह आपकी आय व्यवसाय या पेशे से होने वाले लाभ से नहीं होनी चाहिए. आप आईटीआर-2 फाइल कर सकते हैं.
आईटीआर फॉर्म 3 : ऐसे व्यक्ति या HUF जो बिजनेस और प्रोफेशन से आय अर्जित करते हों वो फॉर्म 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं.
आईटीआर फॉर्म 4: सरल रूप हैं जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं द्वारा भरा जाता है.
आईटीआर फॉर्म 5 :एलएलपी और व्यवसायों द्वारा दायर किया जाता है.
आईटीआर फॉर्म 6 क्रमशः व्यवसायों द्वारा दायर किया जाता है
आईटीआर फॉर्म 7 एलएलपी और व्यवसायों द्वारा दायर किया जाता है.
हालांकि आयकर विभाग को अभी वित्तीय वर्ष (FY) 2022-23 के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म की जानकारी के संबंध में निर्देश जारी करना है. उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे. इसके बाद स्थिति और साफ हो जाएगी.
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