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बरसों की यह मुराद वित्त मंत्री ने कर दी पूरी, जानें कैसे मिलेगा आपको फायदा
बजट 2023 -2024 पेश होने से पहले आयकर में छूट दिए जाने की मांग की जा रही थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मांग को ध्यान में रखकर आयकर में बड़े बदलाव किए हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है. उन्होंने नई कर व्यवस्था का ऐलान करते हुए कहा कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्रालय ने प्रत्येक नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए प्रोत्साहित किया है. 2023-24 के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स देय नहीं होगा. जबकि, इससे पहले वाली टैक्स व्यवस्था में 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स रेट लागू था.
लंबे समय से हो रही थी मांग
अर्थशास्त्रियों द्वारा लगातार महंगाई बढ़ने की चेतावनी और कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों के बीच आज संसद में वर्ष 2023 – 2024 का बजट पेश किया गया. लंबे समय से टैक्स स्लैब में बदलाव करने की मांग चली आ रही थी, जिसे वित्त मंत्री ने अपने बजट में पूरा कर दिया. आज पेश किए गए बजट में 7 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब्स की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दी है.
पुरानी टैक्स व्यवस्था
आपको बता दें कि पुराने टैक्स स्लैब में जहां 0 – 2.5 लाख की आय पूरी तरह कर से मुक्त थी. वहीं, 2.5 – 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी, 5 – 7.5 लाख रुपए की आय पर 10 फीसदी, 7.5 – 10 लाख की आय पर 15 फीसदी, 10 – 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी, 12.5 – 15 लाख की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी आयकर देना होता था.
नई टैक्स व्यवस्था
नई कर व्यवस्था के अनुसार अब 0 – 3 लाख तक की आय पूरी तरह कर से मुक्त होगी. वहीं, 3 – 6 लाख तक की सालाना आय वालों को 5 फीसदी, 6 से 9 लाख तक की सालाना आय वालों को 10 फीसदी, 9–12 लाख तक की सालाना आय वालों को 15 फीसदी और 15 लाख से अधिक सालाना इनकम पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
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