होम / बिजनेस / देश भर के पुलिस बल में कितनी वैकेंसीज, क्या है महिलाओं की स्थिति; हुआ खुलासा
देश भर के पुलिस बल में कितनी वैकेंसीज, क्या है महिलाओं की स्थिति; हुआ खुलासा
41% पुलिस थानों में अभी तक महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क नहीं है. 3 में से 1 पुलिस थाने में अभी तक एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है. पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 10.5% है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्ली: डेटा ऑन पुलिस ऑर्गनाइजेशंस रिपोर्ट 2021 (Data on Police Organisations Report 2021) के अनुसार, जनवरी 2021 तक देश भर के पुलिस विभागों में 5.62 लाख रिक्त पद थे. भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों में 2010 और 2020 के बीच 32% की वृद्धि हुई है. लेकिन महिलाओं की हिस्सेदारी 33% के मुकाबले केवल 10.5% है. महिला हेल्प डेस्क, जिसकी कल्पना किसी भी महिला के पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने के लिए संपर्क के पहले और एकल बिंदु के रूप में की गई थी, अभी भी पूरे भारत के 41% पुलिस स्टेशन से दूर है.
SC की हिस्सेदारी में मामूली बढ़ोतरी
अनुसूचित जातियों (एससी) की हिस्सेदारी 2010 में 12.6 फीसदी से मामूली बढ़कर 2020 में 15.2% हो गई थी, लेकिन अनुसूचित जनजाति (एसटी) की हिस्सेदारी में मामूली बढ़ोतरी हुई है. यह हिस्सेदारी 2010 में 10.6 फीसदी से बढ़कर 2020 में 11.7 फीसदी हो गई है. अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी) ने 2010 में 20.8% से 2020 में 28.8% तक मजबूत प्रतिनिधित्व दर्ज किया है. ये लेटेस्ट डेटा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (the India Justice Reports ) के डेटा ऑन पुलिस ऑर्गनाइजेशंस (DoPo) रिपोर्ट 2021, के विश्लेषण के कुछ नतीजे हैं. इसमें जनवरी, 2021 तक का डाटा कैप्चर किया गया है. IJR ने 2007 की DoPo रिपोर्ट से पुलिस की क्षमता पर भी डाटा का विश्लेषण किया है. DoPo का प्रकाशन समय-समय पर भारत सरकार की इकाई पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा किया जाता है.
33% महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की मुख्य संपादक सुश्री माजा दारूवाला ने कहा, "केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) स्तरों पर सरकारों ने अपने पुलिस बलों में नीति और जनादेश दोनों में विविधता को स्वीकार किया है. एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण वाले 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल कर्नाटक ने 2020 में अपने वैधानिक आरक्षित कोटा को पूरा किया है. 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, जहां पुलिस बल में 33% महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य किया गया है, कोई भी राज्य "अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है."
वैकेंसीज
2010 और 2020 के बीच, कुल पुलिस संख्या में 32% की वृद्धि हुई है और यह 15.6 लाख से बढ़कर 20.7 लाख हो गई है. हालांकि, कॉन्स्टेबल और अधिकारी रैंक में रिक्तियां स्थिर बनी हुई हैं. 2010 में, राष्ट्रीय समग्र रिक्ति स्तर 24.3% था. अधिकारी रिक्तियां 24.1% और कॉन्स्टेबल रिक्तियां 27.2% पर थीं. 2020 में, कुल रिक्तियां 21.4% हैं, जिसमें अधिकारी रिक्तियां 32.2% और कॉन्स्टेबल रिक्तयां 20% पर हैं.
कोविड-19 ने भी प्रभावित किया
कोविड-19 प्रभावित पहले वर्ष, 2020 के दौरान, कुल रिक्तियां 20.3% से बढ़कर 21.4% हो गई जबकि पुलिस बल की स्वीकृत संख्या में 8,665 की वृद्धि हुई, वहीं वास्तविक संख्या में 21,926 की कमी हुई. राष्ट्रीय स्तर पर, कॉन्स्टेबल रिक्ति 2019 में 18% से बढ़कर 20% हो गई है. इसी तरह, अधिकारी रिक्ति 2019 में 29% से बढ़कर 2020 में 32% हो गई है. केवल 3 राज्य - तेलंगाना, कर्नाटक और केरल - कॉन्स्टेबल और अधिकारियों दोनों के बीच रिक्तियों को कम कर सकते हैं. बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में कॉन्स्टेबल और अधिकारी के एक चौथाई से अधिक पद खाली हैं. बिहार में सबसे अधिक 41.8% और उत्तराखंड में सबसे कम 6.8% वैकेंसीज हैं.
पुलिस में अनुसूचित जातियों का हिस्सा
अधिकारी : अधिकारी स्तर पर, 2010 में, 6 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश अपने अनुसूचित जाति कोटा तक पहुंचने या उससे अधिक करने में कामयाब रहे, एक दशक बाद, 2020 में, केवल 5 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु ने अपने स्वयं के एससी कोटे को पूरा कर लिया या उससे अधिक हो गए हैं. 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 2020 में एससी अधिकारी रिक्ति को कम करने में कामयाबी हासिल की, और इतने ही राज्यों (11) में यह बढ़ गया. उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में अनुसूचित जाति अधिकारी की रिक्ति क्रमशः 50% से बढ़कर 64% और 6% से 22% हो गई, तमिलनाडु और उत्तराखंड में यह 33% से घटकर -4% और 61% से 44% हो गई.
कांस्टेबुलरी : 2010 में, 2 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने एससी कॉन्स्टेबल का कोटा पूरा किया या उससे अधिक हो गए, यह संख्या 2020 में बढ़कर 7 राज्यों तक पहुंच गई है. 20 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने 2020 में एससी कॉन्स्टेबल की रिक्ति को कम करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन 10 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में यह बढ़ गई. तमिलनाडु और चंडीगढ़ में वैकेंसी 34% से घटकर -15% और 37% से 22% हो गई, यह त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 7% से बढ़कर 22% और 10% से 23% हो गई.
पुलिस में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा
अधिकारी रैंक : 2010 में, 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने एसटी कोटा भरे. एक दशक बाद 2021 में, 8 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने एसटीकोटा तक पहुंचने या उससे आगे निकलने में कामयाब रहे. 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षित पदों पर रिक्तियां (वैकेंसी) बढ़ीं और 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में घटी. जबकि उत्तराखंड और असम में, रिक्ति क्रमशः 61% से गिरकर 33% और 41% से 26% हो गई, यह उत्तर प्रदेश और सिक्किम में क्रमशः 67% से 89% और 21% से 33% तक बढ़ गई.
कांस्टेबुलरी : 2010 में, 7 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसटी कोटा भरा. 2020 में, 9 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश अपने एसटी कॉन्स्टेबल कोटा तक पहुंचने या उससे अधिक होने में कामयाब रहे. 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षित पदों पर रिक्तियां बढ़ीं और 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में घटीं. जबकि उत्तराखंड और तमिलनाडु में रिक्ति क्रमशः 8% से गिरकर -33% और 54% से 14% हो गई, मेघालय और तेलंगाना में यह क्रमशः -17% से बढ़कर 9% और -7% से बढ़कर 14% पहुंच गई.
पुलिस में अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी
अधिकारी रैंक : 2010 में, 3 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने ओबीसी कोटा को पूरा किया. एक दशक बाद 2021 में, 8 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने ओबीसी अधिकारी कोटा तक पहुंचने या उससे आगे निकलने में कामयाब रहे. आरक्षित पदों पर रिक्तियां 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ीं और 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में घटीं. जबकि तमिलनाडु और गुजरात में रिक्ति क्रमश: 2% से -50% और 44% से घटकर 19% हो गई, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में यह क्रमशः 3% से 18% और 33% से बढ़कर 48% हो गई.
कांस्टेबुलरी : 2010 में , 6 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ओबीसी कोटा तक पहुंच गए या उससे अधिक हो गए. 2020 में, 14 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश अपने ओबीसी कॉन्स्टेबल कोटा तक पहुंच गए या उससे अधिक हो गए. आरक्षित पदों पर रिक्तियां 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ीं और 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में घटीं. जबकि तमिलनाडु और गुजरात में रिक्ति क्रमशः 33% से घटकर 13% और 21% से -20% हो गई. यह उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 8% से बढ़कर 16% और 38% से बढ़कर 45% हो गई.
पुलिस में महिलाओं की स्थिति
पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिशत 10.5 है. इसे 33% तक ले जाने की आकांक्षा है, जबकि 6 केंद्र शासित प्रदेशों और 11 राज्यों में 33% आरक्षण का लक्ष्य है. अन्य जगहों पर बिहार के 38% से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में 10% तक का लक्ष्य है. 7 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोई आरक्षण नहीं है. 2020 तक, कोई भी एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने लिए निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है. बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में, तमिलनाडु में 19.4%, बिहार में 17.4% और गुजरात में 16% के साथ महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, लेकिन वे भी 30%, 38%, और क्रमशः 33 प्रतिशत के अपने आरक्षण को पूरा नहीं करते हैं. महिलाओं की 6.3 फीसदी हिस्सेदारी के साथ आंध्र प्रदेश में सबसे कम हिस्सेदारी है, झारखंड और मध्य प्रदेश में महिलाओं की 6.6 फीसदी हिस्सेदारी है.
महिला अधिकारी : राष्ट्रीय स्तर पर, महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी 8.2% है. 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारी स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी 5% या उससे कम है. केरल पुलिस में 3% महिला अधिकारी हैं, और पश्चिम बंगाल में 4.2% हैं. तमिलनाडु और मिजोरम, दोनों में महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 20.2% है.
किन राज्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी घटी
बिहार और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की हिस्सेदारी में तेज गिरावट दर्ज की गई. 2019 में, बिहार ने 25.3% महिला अधिकारियों की सूचना दी, जो 2020 में घटकर 17.4% पर आ गई. हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की हिस्सेदारी 2019 के 19.2% के मुकाबले 2020 में गिरकर 13.5% रह गई.
थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना
10 जनवरी 2020 की अपनी एडवाइजरी में, गृह मंत्रालय, (महिला सुरक्षा प्रभाग) ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को सभी पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की सलाह दी. यह निर्भया फंड परियोजनाओं के तहत देश के 10,000 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना/मजबूत करने की एक पहले की पायलट पहल का विस्तार था. किसी भी महिला के पुलिस थाने में आने के लिए महिला हेल्प डेस्क संपर्क का पहला और एकल बिंदु होगा. 1 जनवरी 2021 तक, 41% पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क नहीं है. केवल त्रिपुरा के सभी 82 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क हैं. 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, 90% से अधिक पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क हैं. अरुणाचल प्रदेश में कोई नहीं है. बिहार के कुल 1053 पुलिस थानों में से केवल 14% थानों में महिला हेल्प डेस्क हैं.
सीसीटीवी कैमरे की स्थिति
अपनी 2021 की रिपोर्ट में, पुलिस संगठन के डेटा से पता चलता है कि भारत के कुल 17,233 पुलिस स्टेशनों में से 5,396 में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है . केवल 3 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों - ओडिशा, तेलंगाना और पुडुचेरी में सभी पुलिस स्टेशनों में कम से कम एक सीसीटीवी है. 4 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों - राजस्थान, मणिपुर, लद्दाख, लक्षद्वीप - ने सीसीटीवी कैमरों के साथ 1% से कम पुलिस स्टेशनों की सूचना दी है. राजस्थान, जिसमें कुल 894 पुलिस स्टेशन हैं और जनसंख्या के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा राज्य है, केवल एक पुलिस स्टेशन सीसीटीवी कैमरों के साथ रिपोर्ट करता है. मणिपुर, लद्दाख और लक्षद्वीप ने किसी की सूचना नहीं दी.
सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है आदेश
दिसंबर 2020 में कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कलेक्टिव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाने के लिए सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आरटीआई दायर की है.
क्या है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को संपूर्ण न्याय क्षेत्र में सुधार के लिए काम कर रहे संगठनों के समूह द्वारा लाया गया है. ये हैं, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज़, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टीआइएसएस-प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और हाउ इंडिया लिव्ज़ हैं. पहली आईजेआर का प्रकाशन 2019 में हुआ था.
टैग्स