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कूल किंग तेल विवाद में डाबर को राहत, 30 सितंबर तक पुराना स्टॉक बेचने की मंजूरी
दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर इंडिया को 9,020 कार्टन मौजूदा स्टॉक बेचने की अनुमति दी है. हालांकि कंपनी को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उत्पाद हटाना होगा और 30 सितंबर के बाद बचा हुआ स्टॉक वापस लेना होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago
दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर इंडिया को अपने कूल किंग ठंडा तेल के मौजूदा स्टॉक की बिक्री को लेकर सीमित राहत दी है. अदालत ने कंपनी को 30 सितंबर तक 9,020 कार्टन पुराने स्टॉक को बेचने की अनुमति दी है. यह राहत डाबर और इमामी के बीच पैकेजिंग को लेकर चल रहे विवाद के बीच दी गई है.
विवाद कूल किंग ठंडा तेल की पैकेजिंग को लेकर है. इमामी का आरोप है कि डाबर के कूल किंग की पैकेजिंग उसके नवरत्न आयुर्वेदिक तेल की पहचान, रंग संयोजन और समग्र स्वरूप से भ्रामक रूप से मिलती-जुलती है. इससे पहले अदालत ने डाबर को विवादित पैकेजिंग में कूल किंग ठंडा तेल बेचने से रोक दिया था. 22 मई को दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था.
इमामी ने लगाए थे ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप
इमामी ने डाबर पर ट्रेडमार्क उल्लंघन, अपनी पहचान का अनुचित इस्तेमाल और अनुचित व्यापारिक व्यवहार के आरोप लगाए थे. खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि दोनों उत्पादों का समग्र स्वरूप, डिजाइन और रंग संयोजन उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है. इसके बाद डाबर ने अदालत से उस स्टॉक को बेचने की अनुमति मांगी थी, जिसका उत्पादन निषेधाज्ञा लागू होने से पहले किया जा चुका था.
19 जून को एकल पीठ ने कुछ शर्तों के साथ डाबर को पुराने स्टॉक की बिक्री की अनुमति दे दी थी. इनमें बिक्री का पूरा ब्योरा देने और 30 सितंबर के बाद बचा हुआ स्टॉक वापस लेने की शर्त शामिल थी.
इमामी ने फैसले को दी चुनौती
इमामी ने एकल पीठ के इस आदेश को चुनौती दी थी. कंपनी का तर्क था कि जब खंडपीठ पहले ही निषेधाज्ञा को बरकरार रख चुकी है, तो एकल पीठ उस आदेश में बदलाव नहीं कर सकती. खंडपीठ ने इमामी की इस कानूनी दलील से सहमति जताई. अदालत ने कहा कि खंडपीठ द्वारा बरकरार रखे गए आदेश में किसी तरह की राहत या बदलाव पर केवल खंडपीठ या उससे उच्च अदालत ही विचार कर सकती है. हालांकि, बाद में इमामी की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद अदालत ने पहले से तय सुरक्षा शर्तों के साथ दाबर को मौजूदा स्टॉक बेचने की अनुमति दे दी.
ऑनलाइन बिक्री पर रोक, केवल दुकानों से बिकेगा स्टॉक
अदालत के आदेश के मुताबिक, डाबर को कूल किंग ठंडा तेल को सभी ई-कॉमर्स मंचों से हटाना होगा. कंपनी को अमेजन और बिगबास्केट सहित ऑनलाइन मंचों से उत्पाद की सूची और तस्वीरें हटाने के लिए भी कदम उठाने होंगे. बचा हुआ स्टॉक केवल थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के भौतिक दुकानों के माध्यम से बेचा जा सकेगा. ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं होगी.
30 सितंबर के बाद यदि कोई स्टॉक बिना बिके बचता है तो डाबर को उसे बाजार से वापस लेना होगा. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनी इस अनुमति का लाभ तभी उठा सकेगी, जब वह बचे हुए स्टॉक को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करने में सक्षम हो. यदि डाबर स्टॉक को वापस लेने में सफल नहीं होती है तो उसे विवादित पैकेजिंग में कूल किंग ठंडा तेल की बिक्री जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसी स्थिति में कंपनी को इमामी के नवरत्न आयुर्वेदिक तेल से स्पष्ट रूप से अलग पैकेजिंग का इस्तेमाल करना होगा. फिलहाल, अदालत द्वारा लगाया गया मूल प्रतिबंध बरकरार है, यानी डाबर भविष्य में ऐसी पैकेजिंग या उत्पाद पहचान के साथ कूल किंग ठंडा तेल नहीं बेच सकेगी, जो इमामी के नवरत्न आयुर्वेदिक तेल से भ्रामक रूप से मिलती-जुलती हो.
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