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IndiGo में बड़ा नेतृत्व बदलाव, किरण थडिमर्री बने नए CFO; कस्टम आदेश को देगी चुनौती
InterGlobe Aviation की बोर्ड बैठक में किरण थडिमर्री को नया मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) नियुक्त किया गया है. वहीं, कंपनी ने कुछ आयातित सामान पर कस्टम ड्यूटी, ब्याज और जुर्माने से जुड़े आदेश को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 hours ago
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन (InterGlobe Aviation) ने सोमवार को शीर्ष प्रबंधन में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने किरण थडिमर्री को नया मुख्य वित्तीय अधिकारी (Chief Financial Officer-CFO) नियुक्त किया है. वह वर्तमान CFO गौरव नेगी की जगह लेंगे, जिन्हें अब प्रबंध निदेशक (MD) का सलाहकार नियुक्त किया गया है. यह नियुक्तियां 28 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी.
कंपनी के बोर्ड ने 27 जुलाई को हुई बैठक में इन नियुक्तियों को मंजूरी दी. वर्तमान में डिप्टी CFO के पद पर कार्यरत किरण थडिमर्री 28 जुलाई से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के साथ-साथ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (Key Managerial Personnel) की जिम्मेदारी भी संभालेंगे.
दो दशक से अधिक का वित्तीय अनुभव
चार्टर्ड अकाउंटेंट किरण थडिमर्री के पास वित्तीय क्षेत्र में दो दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने ट्रेजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, निवेशक संबंध (Investor Relations), टैक्सेशन, ऑडिट और पूंजी जुटाने जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया है. InterGlobe Aviation से पहले वह Udaan और Genworks Health में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं. Genworks Health में उन्होंने सह-संस्थापक (Co-founder) और CFO के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई. इसके अलावा उन्होंने General Electric (GE) में 13 वर्षों से अधिक समय तक विभिन्न वित्तीय भूमिकाओं में काम किया है.
कस्टम विभाग के आदेश को देगी चुनौती
एक अलग नियामकीय खुलासे में कंपनी ने बताया कि नई दिल्ली के प्रधान आयुक्त (कस्टम) ने कुछ आयातित सामान के वर्गीकरण (Classification) में बदलाव करते हुए कस्टम ड्यूटी, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया है. यह मामला अप्रैल 2020 से मार्च 2024 के बीच किए गए कुछ आयातों से जुड़ा है. आदेश में कस्टम ड्यूटी और ब्याज के अलावा ₹1.14 करोड़ से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है.
कंपनी ने आदेश से जताई असहमति
InterGlobe Aviation ने कहा कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ सक्षम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी. कंपनी उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी. एयरलाइन का कहना है कि इस कस्टम विवाद का उसके वित्तीय प्रदर्शन, कारोबार या परिचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है.
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